Dhara 144 In Ranchi : झारखंड के नई नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का सोमवार से आंदोलन शुरू होगा. सोमवार को छात्र मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे. ऐसे में पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये हैं. साथ ही राजधानी रांची की कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दिया गया है. ऐसे में रांची के डीसी और एसएसपी ने आदेश देते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं करने का आदेश जारी किया है.
सोमवार सुबह 8 बजे से रात 11.30 बजे तक के लिए धारा-144 लागू
साथ ही इसके निमित अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. जारी अधिसूचना के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के 200 मीटर के परिधि ने धारा 144 लागू रहेगी और नीचे दिए गये नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है. साथ ही ये नियम सोमवार सुबह 8 बजे से रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगी.
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इन क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने या चलने पर पाबंदी रहेगी. हालांकि, इसमें सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छूट दी गयी है.
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साथ ही किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने और चलाने पर मनाही है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
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किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने पर पाबंदी है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
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किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी.
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किसी प्रकार का साउन्ड सिस्टम पर पाबंदी रहेगी. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)