रांची: झारखंड के पंचायत चुनाव में ओबीसी का पद अनारक्षित रहेगा. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का पद आरक्षित नहीं रहेगा और उसे अनारक्षित के रूप में मानते हुए चुनाव कराया जाएगा. महिला एवं अन्य लोगों का आरक्षण यथावत जारी रहेगा.
पंचायती राज विभाग द्वारा दी गयी सूचना के मुताबिक झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों और झारखंड पंचायत राज निर्वाचन नियमावली 2001 की धारा 16 के आलोक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद अधिसूचित किये जाते हैं.
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है. झारखंड निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम प्रेषित करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. मालूम हो कि आरक्षण संबंधी मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्वाचन आयोग के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार के पास विचाराधीन था.
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जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथावत रुप में जिसके लिए जो पद अधिसूचित हो उसे खुली श्रेणी में सीटों के रूप में मानते हुए त्रिस्तरीय आम निर्वाचन में नाम निर्देशन से लेकर सभी निर्वाचन प्रक्रिया की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी.
Posted By: Sameer Oraon