झारखंड में पिछले 23 वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 11 नियमावली बनी है या इसमें संशोधन हुआ है, जबकि अब तक तीन बार ही नियुक्ति हुई है. वर्तमान में वर्ष 2016 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी. प्रक्रिया शुरू होने के सात वर्ष बाद पिछले वर्ष नयी नियमावली बनायी गयी. पिछले वर्ष सात जून 2022 को नियमावली की अधिसूचना जारी की गयी थी.
एक वर्ष तक विद्यार्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते रहे. एक वर्ष बद छह जून को एक प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एक और संशोधन हो गया. अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है, पर वर्तमान नियमावली में भी कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे आने वाले दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है. संशोधित नियमावली में भी भाषा संबंधित प्रावधान को लेकर कई बिंदुओं पर स्पष्टता नहीं है. अभ्यर्थियों का कहना नियुक्ति नियमावली में भाषा को लेकर जो बदलाव किया गया है, उसमें कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं है.
राज्य गठन के बाद प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहली नियमावली 2002 में बनी थी. वर्ष 2002 में जून में नियमावली बनी व इसी वर्ष अगस्त में इसमें संशोधन करना पड़ा. 2003 में फिर नयी नियमावली बनायी गयी.
वर्ष 2002-2003 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई. फिर वर्ष 2006 में नियमावली बनायी गयी. एक वर्ष बाद फिर वर्ष 2007 में नियमावली में संशोधन किया गया. इसके बाद फिर 2009 में नियमावली में बदलाव किया गया. इसके बाद शिक्षक की नियुक्ति हुई. ऐसे में वर्ष 2002 से लेकर 2009 तक राज्य में छह प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन गयी. जबकि नियुक्ति दो बार हुई.
राज्य में तीन साल बाद फिर नयी नियमावली बनायी गयी. वर्ष 2012 में बनी नियमावली में शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक नियुक्ति हो एक साथ जोड़़ दिया गया. झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया. नियमावली में वर्ष 2014 व 2015 में संशोधन किया गया. इसके बाद वर्ष 2015-16 में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई. नियुक्ति के बाद फिर 2016 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई जो वर्ष 2022 में पूरी हुुई. वर्ष 2022 में नयी नियमावली बनी. इसके बाद जून 2023 में इसमें फिर बदलाव किया गया.