रांची के निजी स्कूल नहीं कर पाएंगे फीस में बढ़ोतरी, सिर्फ लेंगे ट्यूशन फीस, आदेश न मानने पर कार्रवाई, जानें क्या है आदेश में
संबंधित शुल्क स्कूल प्रारंभ होने के बाद समानुपातिक आधार पर अभिभावकों से लिया जा सकेगा. यह आदेश रांची के उपायुक्त छविरंजन के हस्ताक्षर से जारी किया गया है. कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में निजी स्कूलों को लेकर उक्त आदेश जारी किया गया है.
Hike In Ranchi School Fees Latest Update रांची : वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2021-2022) में निजी स्कूल प्रबंधन शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे. स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-2021 की तरह ही शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में सिर्फ शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) मासिक दर पर लिया जायेगा. स्कूल बंद रहने की अवधि तक किसी प्रकार का वार्षिक शुल्क, यातायात शुल्क अथवा अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा.
संबंधित शुल्क स्कूल प्रारंभ होने के बाद समानुपातिक आधार पर अभिभावकों से लिया जा सकेगा. यह आदेश रांची के उपायुक्त छविरंजन के हस्ताक्षर से जारी किया गया है. कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में निजी स्कूलों को लेकर उक्त आदेश जारी किया गया है.
आदेश में यह भी कहा गया है किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकेगा. साथ ही किसी भी छात्र को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से वंचित नहीं किया जायेगा. स्कूलों में नामांकित छात्रों को बिना किसी भेदभाव के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था व ऑनलाइन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रमुख की होगी. किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा.
उपायुक्त ने यह भी चेतावनी दी है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को संबद्धता के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को रद्द करने अथवा उस पर पुनर्विचार किया जायेगा. जरूरत पड़ने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी. इसके अलावा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.
शिकायतों की जांच के लिए टीम गठित :
आदेश का अनुपालन कराने व प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए प्रशासन ने तीन टीमों का गठन किया है. टीम-ए में आकाश कुमार, अनुराग कुमार, प्रकाश चंद्र दास, अमित कुमार को शामिल किया गया है. यह टीम रांची-एक और ओरमांझी प्रखंड में स्थित निजी स्कूलों के मामलों की जांच करेगी.
टीम-बी में संजीत कुमार, दिनेश प्रसाद, शैलेश कुमार, जितेंद्र कुमार को शामिल किया गया है. इनका कार्य क्षेत्र रांची-दो एवं नामकुम प्रखंड के स्कूल रहेंगे. टीम- सी में सुनंदा चंद्र, मौलेश्वर दास, पारस चंद्र अधिकारी, मो शमशाद आलम, मो आलम को शामिल किया गया है. इनका कार्य क्षेत्र कांके, रातू, नगड़ी व बेड़ो प्रखंड स्थित निजी स्कूल होंगे. जांच टीमों को निर्देश दिया गया है कि प्राप्त शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक के पास उपलब्ध कराया जाये.
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आदेश का अनुपालन कराने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, तीन जांच टीमों का किया गया गठन
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जांच टीम शिकायतों की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट डीएसइ को उपलब्ध करायेगी
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शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने पर छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता.
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ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था से किसी भी छात्र को वंचित नहीं किया जायेगा
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किसी भी परिस्थिति में अभिभावकों से विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा
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निर्देशों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूल प्रबंधन के खिलाफ होगी कार्रवाई
और क्या-क्या है आदेश में कंट्रोल रूम में करें फोन
आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. दूरभाष संख्या 0651-2213718 तथा मोबाइल संख्या 9304306945 पर संपर्क कर कंट्रोल रूम को सूचना दी जा सकती है. कंट्रोल रूम में डिप्टी डीएसइ हकीमुद्दीन अंसारी, सुधीर कुमार, सुषमा कंचन तोपनो, पूनम टूटी व संजय पवार रहेंगे.
Posted By : Sameer Oraon