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पाबंदियों में मिली छूट, झारखंड के 17 जिलों में खुलेंगे 1 से 12 तक की कक्षाएं, जानें अन्य बड़े फैसले

झारखंड कैबिनेट की बैठक में पबंदियों में ढील दी गयी है. कक्षा 1 से सृलेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे. इसके अलावा जिम, स्वीमिंग पूल और स्टेडियम भी खोले जायेंगे.

School Reopen Update in jharkhand रांची : झारखंड के 17 जिलों में कक्षा एक से और सात जिलों में कक्षा नौ से ऊपर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है. रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला और सिमडेगा जिले में कक्षा नौ व इससे ऊपर के शिक्षण संस्थान खुलेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सारेन की अध्यक्षता में सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के बाद अधिसूचना जारी होते ही आदेश प्रभावी होगा. सात जिलों में कोरोना संक्रमण दर बढ़ी होने के कारण कक्षा नौ व उससे ऊपर के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है.

ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा की छूट :

ऑनलाइन व ऑफलाइन परीक्षा की भी छूट दी गयी है. 17 जिलों में जहां कक्षा एक से क्लास चालू करने का निर्णय लिया गया है, वहां पर कक्षा एक से ऊपर के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खुलेंगे. वहीं जिन सात जिलों में कक्षा नौ व उससे ऊपर के शैक्षणिक संस्थान खुल रहे हैं, वहां भी कोचिंग खोले जा सकेंगे. स्कूलों में अभिभावकों की अनुमति लेने के बाद ही बच्चों को प्रवेश की अनुमति होगी.

बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प रहेगा. उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी व आइटीआइ खोलने की भी अनुमति दी गयी है. इसके अलावा जिम, स्वीमिंग पूल और स्टेडियम भी खोले जायेंगे. बिना दर्शकों के ही खेलकूद का आयोजन होगा. सरकारी व निजी कार्यालयों में अब 100 फीसदी अफसरों और कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अलग से एसओपी जारी किया जायेगा. प्राधिकार की बैठक में सीएम के अलावा आपदा प्रबंधन मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सीएस सुखदेव सिंह, सीएम के प्रधान सचिव सह गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, आपदा प्रबंधन सचिव डॉ अमिताभ कौशल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

महत्वपूर्ण बिंदु

रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल,दुकान, शॉपिंग मॉल में एक समय में क्षमता का 50 प्रतिशत लोग ही रह सकेंगे

रेस्तरां, बार, दवा की दुकानें व पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी की दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी

सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे.

शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल होने की इजाजत, खुले में 200 से अधिक व्यक्ति के एकत्र होने पर पाबंदी

मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर पहले की तरह रोक, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना और दो गज सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा

Posted By : Sameer Oraon

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