Jharkhand: देवघर कोर्ट कैंपस में गोलीकांड पर स्वत: संज्ञान, HC ने कहा राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़

झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर सिविल कोर्ट परिसर में हुए गोलीकांड मामले में बुधवार को स्वतः सज्ञान लिया है. देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए अदालत ने इसे पीआइएल में तब्दील किया है. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 23, 2022 9:15 AM

Jharkhand News : झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर सिविल कोर्ट परिसर में हुए गोलीकांड मामले में बुधवार को स्वतः सज्ञान लिया है. देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए अदालत ने इसे पीआइएल में तब्दील किया है. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

राज्य में कानून व्यवस्था गड़बड़

साथ ही देवघर सिविल कोर्ट की सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश भी दिया है. अदालत ने सुरक्षा मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि झारखंड में यह क्या हो रहा है. आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं. कानून व्यवस्था गड़बड़ है. अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तिथि तय की है.

पेशी के लिए आरोपी को मारी गयी थी गोली

पिछले सप्ताह देवघर के सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आये आरोपी अमित सिंह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. अमित को तीन गोली मारी गयी थी. गोली युवक के सिर और छाती में लगी थी. अमित एक मामले में कोर्ट में पेश होने आया था.

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