झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा भी कर सकेंगे. पूर्व में केवल डीएसपी स्तर के अधिकारी को यह अधिकार था. कैबिनेट में इसमें संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है.
22 नवंबर को होनीवाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है. वहीं 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो के कुल 24 पीड़ितों/आश्रितों को 1.20 करोड़ रुपये का भुगतान किये जाने संबंधित प्रस्ताव भी आने की संभावना है. यह राशि सिख विरोधी दंगा आयोग (रांची) के अध्यक्ष डीपी सिंह की अनुशंसा के आलोक में आकस्मिकता निधि से दी जायेगी. वहीं परगनैत को भी एक हजार की जगह तीन हजार रुपये प्रति माह सम्मान राशि देने का प्रस्ताव है. कैबिनेट में हरिहरगंज (पलामू) की पीएचसी की चिकित्सक डॉ लवलीन पांडेय को बर्खास्त करने का भी प्रस्ताव है.
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झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 22 दिसंबर के बीच आहूत हो सकता है. इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी चल रही है. सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सत्र आहूत किया जायेगा. सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार पेंशन नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव ला सकती है. इसमें किसी सरकारी कर्मी के एक से अधिक विवाह की स्थिति में पहली पत्नी को ही सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा. कर्मी की मृत्यु के उपरांत भी पहली पत्नी को ही पेंशन का लाभ मिल सकेगा.