झारखंड निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय द्वारा नगर पालिका चुनाव कराने से संबंधित आदेश के मद्देनजर सभी उपायुक्तों सह जिला चुनाव पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. उपायुक्तों को कहा है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है. आयोग पूर्व में ही चुनाव के लिए सभी जिलों को मतदान सामग्रियां उपलब्ध करा चुका है. जिलों को उपलब्ध करायी गयी सामग्रियों को छोड़ कर अन्य सामग्रियों की व्यवस्था जिला चुनाव पदाधिकारियों के स्तर से ही की जानी है. इसके लिए चुनाव के पूर्व मतदान सामग्रियों की व्यवस्था व अन्य मदों में खर्च के लिए राशि की आवश्यकता का आकलन करना आवश्यक है. आयोग ने उपायुक्तों को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान सामग्रियों की व्यवस्था व अन्य मदों में व्यय भार का आकलन करते हुए नगर विकास विभाग को प्रेषित करने का निर्देश दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2022-23 के लिए निर्गत निर्देशों को आगामी नगर निकाय चुनाव में भी प्रासंगिक बताया है.
उपायुक्तों को पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. जरूरत पड़ने पर पत्राचार कर आयोग से मंतव्य प्राप्त करने की सलाह दी है. आयोग ने कहा है कि निकाय चुनाव के सृदृढ़ संचालन के लिए जिलों में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कोषांगों का गठन कर सूची उपलब्ध करायी जाये. जिन कोषांगों का गठन किया जाना है, उनमें कार्मिक, इवीएम, सामग्री, परिवहन, विधि-व्यवस्था सह आचार संहिता, प्रेक्षक, प्रशिक्षण, मीडिया, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण, सूचना-तकनीकी, नियंत्रण व नगर पालिका निर्वाचन कोषांग आदि शामिल हैं. आयोग ने उपायुक्तों को उक्त तैयारियों के साथ जिला स्तर पर निर्वाचन के लिए की जानेवाली सभी तैयारियां भी निश्चित रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है.
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चार जनवरी को हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निकायों के चुनाव की तारीखों का ऐलान तीन हफ्ते के भीतर करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चुनाव न करा राज्य सरकार ने संवैधानिक और स्थानिक ब्रेकडाउन किया है. स्थानीय शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव को सरकार द्वारा रोके जाने के खिलाफ रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
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