झारखंड राज्य आवास बोर्ड के आवासीय प्लॉटों का व्यावसायिक इस्तेमाल करनेवालों का आवंटन रद्द किया जायेगा. मंगलवार को हुई बोर्ड की 71वीं बैठक में आवासीय प्लॉटों का व्यावसायिक इस्तेमाल करनेवालों को नोटिस देकर आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया. साथ ही वर्षों से बोर्ड की संपत्ति पर अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को भाड़ा सह क्रय के आधार पर उसे अवंटित करने का निर्णय लिया गया.
बैठक के बाद बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने बताया कि 30 एजेंडों पर चर्चा हुई. बैठक में बोर्ड की संपत्ति के ई-ऑक्शन की प्रक्रिया सितंबर से ही शुरू करने का फैसला लिया गया. ई-ऑक्शन के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिडेट के साथ करार किया जायेगा. सभी प्रमंडलों में बोर्ड के खाली पड़े छिटपुट भूखंडों को चिह्नित कर उसकी नीलामी भी करायी जायेगी.
बैठक में आवास बोर्ड के अध्यक्ष के लिए आवास चिह्नित कर उसे विकसित करने का फैसला लिया गया. बोर्ड ने केंद्र व राज्य सरकार की तर्ज पर कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने पर सहमति दी. बोर्ड की संपत्ति पर कर्मियों व पदाधिकारियों को 2% बरकरार रखने का फैसला किया. संविदा पर नियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार के अनुरूप एकमुश्त संविदा राशि व दैनिक वेतनभोगियों की मासिक मजदूरी में वृद्धि का निर्णय लिया गया.
बोर्ड ने हरमू खेल मैदान केवल प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों व पंजीकृत सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संस्थानों को ही किराये पर देने का फैसला किया. उक्त संस्थानों को छोड़ कर किसी अन्य संस्थान को आयोजन के लिए किराये के आधार पर बंदोबस्ती नहीं की जायेगी.
बोर्ड की बैठक में हरमू सहजानंद चौक के पास दो से चार एकड़ भूमि पर पांच सितारा होटल के निर्माण की योजना का क्रियान्वयन जल्द कराने का फैसला किया गया. हरमू रोड पर ही भूखंड संख्या दो व 11 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व होटल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कराने का निर्णय लिया गया. हरमू में व्यावसायिक भूखंड चिह्नित कर 20 कमरों के गेस्ट हाउस निर्माण की योजना पर भी विचार किया गया.