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झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जारी किया आदेश, दीपावली पर रात आठ से 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे

पर्षद के सदस्य सचिव वाइके दास ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के तहत यह आदेश जारी किया है. इसमें लिखा गया है कि राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि अवसर पर पटाखे सिर्फ दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे.

विशेष संवाददाता, रांची : दीपावली में रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे. इसको लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने आदेश जारी कर दिया है. पर्षद के सदस्य सचिव वाइके दास ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के तहत यह आदेश जारी किया है. इसमें लिखा गया है कि राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नववर्ष आदि अवसर पर पटाखे सिर्फ दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे. दीपावली व गुरु पर्व पर रात आठ बजे से 10 बजे तक व छठ में सुबह छह से आठ बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे. पर्षद द्वारा कहा गया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा एक दिसंबर 2020 को पारित आदेश के अनुपालन के तहत पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (ए) के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश दिया गया है.

ध्वनि सीमा 125 डेसिबल तक के ही पटाखे की बिक्री की जा सकेगी

पर्षद द्वारा कहा गया है कि झारखंड राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद श्रेणी में आते हैं. वहां वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल तक हो.

कार्रवाई की चेतावनी

पर्षद की ओर से कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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