अभी नहीं खुलेंगे बाबा बैद्यनाथधाम व बासुकिनाथ मंदिर के पट
देवघर : देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ एवं दुमका जिला स्थित बासुकिनाथ मंदिर के पट अभी नहीं खुलेंगे. शुक्रवार (31 जुलाई, 2020) को सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश को बदलने से इनकार कर दिया. इसके पहले झारखंड हाइकोर्ट ने सावन के दौरान इन दोनों मंदिरों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की ओर से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.
देवघर : देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ एवं दुमका जिला स्थित बासुकिनाथ मंदिर के पट अभी नहीं खुलेंगे. शुक्रवार (31 जुलाई, 2020) को सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश को बदलने से इनकार कर दिया. इसके पहले झारखंड हाइकोर्ट ने सावन के दौरान इन दोनों मंदिरों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की ओर से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.
गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और इस वाद के बाकी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस तामिला करने का निर्देश कोर्ट ने दिया और अपना-अपना पक्ष रखने को कहा. इस मामले की अंतिम सुनवाई 31 जुलाई 2020 को निर्धारित की गयी थी. सरकार का पक्ष सुनने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया.
आज मेरे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देवघर व बासुकिनाथ मंदिर के साथ साथ पूरे देश भर के मंदिरों को खोलने व पूजा की इजाज़त दी । माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार । झारखंड सरकार के मुँह में यह तमाचा उसके इस्तीफ़ा की ओर ले जाता है ,माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के रहते सब ठीक होगा pic.twitter.com/kg7A65fdYD
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) July 31, 2020
डॉ निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता समीर मलिक एवं प्रशांत ने दलीलें पेश कीं, जबकि रेस्पोंडेंट की ओर से तुषार मेहता, श्रद्धा देशमुख समेत चार सरकारी अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा. मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा समेत तीन न्यायाधीशों ने की.
उल्लेखनीय है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने के लिए दाखिल याचिका झारखंड हाइकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गयी थी, जिसके विरुद्ध डॉ निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की थी. उसकी सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गयी थी.
Posted By : Guru Swarup Mishra