झारखंड शिक्षा विभाग की सात में से पांच नियमावली को दी गयी स्वीकृति, जानें कब होगी अधिसूचना जारी
झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग ने सात में से पांच नियमावली को मंजूरी दे दी है. इनमें से प्राथमिक, हाइस्कूल व प्लस टू विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भी संशोधन किया गया है
रांची: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सात में से पांच नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है. विभाग ने पांच नियमावली में संशोधन व दो नयी नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया इस वर्ष शुरू की थी. इनमें से प्राथमिक, हाइस्कूल व प्लस टू विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली व शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में भी संशोधन किया गया है.
वहीं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की जा रही है. विभागीय स्तर पर नियमावली को स्वीकृति मिल गयी है. नियमावली वित्त विभाग को भेजी गयी है. अगले माह तक नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने की संभावना है.
प्लस टू में नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर
प्लस टू विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर लिया गया है. विद्यालयों में लगभग 3100 शिक्षकों की नियुक्ति होगी. वहीं, हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. जिलों द्वारा रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गयी है.
अधिसूचना पंचायत चुनाव के बाद
सहायक आचार्य (प्राथमिक शिक्षक) नियुक्ति नियमावली एवं शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की अधिसूचना पंचायत चुनाव के बाद जारी की जायेगी. शिक्षक स्थानांतरण नियमावली की अधिसूचना जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी थी.
विद्यालयों को मिलेगा 130 करोड़ अनुदान
राज्य के सरकारी विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 130 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान मिलेगा. स्कूलों को विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप राशि दी जायेगी. वर्ष 2021-22 की तुलना में स्कूलों को पांच करोड़ रुपये अधिक दिये जायेंगे. पिछले वर्ष स्कूलों को वार्षिक अनुदान के मद में 125 करोड़ दिये गये थे. स्कूलों को राशि का दस फीसदी स्वच्छता पर खर्च करना होगा.
Posted By: Sameer Oraon