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वरीय प्रारंभिक शिक्षकों को बैक डेट से प्रोन्नति देने का रास्ता साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश

स्कूली शिक्षा विभाग को अदालत ने आदेश दिया कि अर्हता पूरा करनेवाले शिक्षकों को ग्रेड चार से लेकर ग्रेड सात तक के सभी ग्रेड में शीघ्र प्रोन्नति देने की कार्रवाई करें.

राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कार्यरत वरीय प्रारंभिक शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव (बैक डेट) से विभिन्न ग्रेड में प्रोन्नति देने का रास्ता साफ हो गया है. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने वरीय शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जारी भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का आदेश बिल्कुल सही है. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को अदालत ने आदेश दिया कि अर्हता पूरा करनेवाले शिक्षकों को ग्रेड चार से लेकर ग्रेड सात तक के सभी ग्रेड में शीघ्र प्रोन्नति देने की कार्रवाई प्रारंभ करें. साथ ही अदालत ने पूर्व में प्रोन्नति देने पर लगायी गयी रोक को हटा लिया.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में शिक्षक के पद पर ग्रेड-4 में हुई है. शिक्षक राज्य सरकार द्वारा जारी भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने संबंधी संकल्प से प्रभावित हो रहे हैं. सरकार का संकल्प वर्ष 1993 में बनी प्रोन्नति नियमवाली के विपरीत है. संकल्प को निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं, प्रतिवादियों (हस्तक्षेपकर्ता) की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार द्वारा वरीय शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का संकल्प जारी किया है, जो सही है. वह हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में जारी किया गया है.

वर्ष 2016 में अलग प्रक्रिया से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. इसलिए वह राज्य सरकार के संकल्प से प्रभावित नहीं हो रहे हैं. संकल्प के अनुसार वर्ष 2016 के पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को प्रोन्नति मिलनी चाहिए. उन्होंने प्रोन्नति पर लगायी गयी रोक को भी हटाने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रगतिशील शिक्षक संघ व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थी संघ ने भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के संकल्प को चुनौती दी थी.

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