झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा अब 200 की जगह 180 अंकों की, प्रभात खबर ने उठाया था मुद्दा
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश मांगा था. कैबिनेट की स्वीकृति के साथ नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है
कैबिनेट ने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली-2023 के गठन को मंजूरी दे दी है. नियुक्ति नियमावली में कक्षा छह से आठ में शिक्षक नियुक्ति में तीन वैकल्पिक विषयों के लिए 200 अंकों की परीक्षा के प्रावधान में बदलाव करने पर सहमति दी. अब यह परीक्षा 180 अंकों की होगी. तीनों विषयों की परीक्षा अब 60-60 अंकों की होगी. बता दें प्रभात खबर ने एक जुलाई को यह विसंगति का मुद्दा उठाया था.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से दिशा-निर्देश मांगा था. कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के साथ नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. कर्मचारी चयन आयोग को पूर्व में अधियाचना भेजी जा चुकी है. अब जल्द नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा जायेगा. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर सहमति बनी.
कैबिनेट ने राज्य के जिलों में बंदियों की मृत्यु के बाद उनके निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी. इसके तहत बंदियों के बीच आपसी झगड़े, जेल कर्मियों द्वारा पिटाई या कारा प्रशासन की असफलता के कारण मृत्यु की पुष्टि होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये, जेल अधिकारी, कर्मचारी या चिकित्सा कर्मियों की ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु पर चार लाख और बंदी द्वारा आत्महत्या करने पर हुई मृत्यु के मामले में मृतक के आश्रितों को तीन लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार का होगा गठन
कैबिनेट ने नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन को मंजूरी दी. इसका कार्यकाल नेतरहाट पंचायत क्षेत्र होगा. प्राधिकार नेतरहाट में पर्यटकीय विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगा. पर्यटन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे. वहीं, पर्यटन निदेशक निदेशक, लातेहार के उपायुक्त उपाध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, वन प्रमंडल पदाधिकारी लोहरदगा, पलामू व्याघ्र परियोजना उत्तरी व दक्षिणी प्रमंडल के उप निदेशक, लातेहार के डीडीसी, महुआडांड़ एसडीओ, महुआडांड़ सीओ प्राधिकार के निदेशक होंगे. प्राधिकार के पास अतिक्रमण हटाने की भी शक्ति होगी.
आतंकवादी, उग्रवादी या जातीय घटना में क्षति की होगी भरपाई
कैबिनेट ने आतंकवादी, उग्रवादी या जातीय घटना में क्षतिग्रस्त चल-अचल संपत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को मिलनेवाले क्षतिपूर्ति अनुदान के लिए पूर्व के संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी. इसके तहत अब सांप्रदायिक हिंसा में चल-अचल संपत्ति के नुकसान के एवज में भी क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी. हमलों में क्षतिग्रस्त भवन आदि अचल संपत्ति के लिए अधिकतम एक लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा. वहीं, चल संपत्ति के क्षति के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक अनुदान दिया जायेगा