झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में होनेवाली शिक्षक नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में अब सात वर्ष त की छूट मिलेगी. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में पहले अधिकतम उम्र सीमा में चार वर्ष की ही छूट दी गयी थी. उम्र सीमा में दी गयी छूट नियमावली के प्रावधान के अनुरूप नहीं थी. प्रभात खबर ने शुक्रवार को इससे संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसमें सुधार को लेकर आयोग को पत्र भेजा. विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में शुक्रवार को आयोग के सचिव को पत्र भेजा. इसके बाद आयोग ने नियुक्ति में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट बढ़ा दिया. आयोग द्वारा जारी संशोधित विज्ञापन में अब अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट एक अगस्त 2016 कर दिया गया है.
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उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी विज्ञापन में अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ एक अगस्त 2019 रखा गया था. पूर्व में जारी विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थी को उम्र सीमा में चार वर्ष की छूट मिली थी, अब सात वर्ष की छूट मिलेगी.