Loading election data...

झारखंड : शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी सूची में हुई गड़बड़ी, किया जायेगा सुधार

राज्य में वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई के लिए नियुक्त होते थे. जबकि 2011 के बाद कक्षा एक से पांच व छह से आठ के लिए अलग-अलग शिक्षक की नियुक्ति होती है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 20, 2023 9:25 AM

राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी सूची में सुधार किया जायेगा. स्कूल में छात्र अनुपात में सरप्लस शिक्षकों की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप होगा. ताकि विद्यालयों में शिक्षकों के पदस्थापन के न्यूनतम मापदंड को पूरा किया जा सके. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कक्षा एक से पांच के लिए कम से कम दो व छह से आठ के लिए कम से कम तीन शिक्षक का होना अनिवार्य है.

राज्य में वर्ष 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई के लिए नियुक्त होते थे. जबकि 2011 के बाद कक्षा एक से पांच व छह से आठ के लिए अलग-अलग शिक्षक की नियुक्ति होती है. वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षक को कक्षा एक से पांच का शिक्षक मान कर सरप्लस शिक्षक की गणना की जायेगी. शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की गयी थी. इसमें विसंगति थी. शिक्षक संगठनों ने इसमें सुधार की मांग की थी. शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जारी लिस्ट में जिला स्तर पर सुधार किया जायेगा.

सहायक आचार्य नियुक्ति में एक ही वर्ग में आवेदन

राज्य में सहायक आचार्य नियुक्ति में एक अभ्यर्थी एक ही वर्ग के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं. राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में कक्षा एक से पांच व छह से आठ के लिए अलग-अलग आवेदन जमा लिया जा रहा है. आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है. वैसे अभ्यर्थी जो कक्षा एक से पांच छह से आठ दोनों वर्ग में पात्रता परीक्षा पास हैं, उन्हें भी दोनों में से एक में ही आवेदन जमा करने की अनुमति दी गयी है. अभ्यर्थी दोनों कोटि में आवेदन जमा करने की अनुमति की मांग कर रहे हैं.

Also Read: जिला जज नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार और हाइकोर्ट को नोटिस, दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई

Next Article

Exit mobile version