Jharkhand: स्नातक के साथ इन शर्तों को करेंगे पूरा तभी शराब दुकानों के बन सकेंगे प्रभारी और सहायक

झारखंड में राज्य सरकार के उत्पाद विभाग की ओर से शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है. राज्य सरकार अपने स्तर पर एक मई 2022 से दुकानों का संचालन कर रही है. इन दुकानों के संचालन के लिए दुकान के प्रभारी और सहायकों की बहाली की जाती है. राज्य सरकार की ओर से इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गयी हैं.

By Rahul Kumar | September 20, 2022 3:00 PM

Ranchi News: झारखंड में राज्य सरकार के उत्पाद विभाग की ओर से शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है. राज्य सरकार अपने स्तर पर एक मई 2022 से दुकानों का संचालन कर रही है. इन दुकानों के संचालन के लिए दुकान के प्रभारी और सहायकों की बहाली की जाती है. राज्य सरकार की ओर से इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गयी हैं. रांची जिले के ऐसे ही दुकानों के प्रभारी और सहायकों की नियुक्ति के लिए रांची जिला प्रशासन ने सूचना जारी की है.

इन योग्यताओं का होना जरूरी

रांची जिला प्रशासन ने तय शर्तों के आधार पर क्षेत्र के शराब दुकानों के लिए दुकान प्रभारी और दुकान सहायक के पदों पर नियुक्ति की पहल की है. रांची डीसी द्वारा जारी सूचना के मुताबिक झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली 2022 के तहत खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है. दुकानों के संचालन के लिए दुकान प्रभारी और दुकान सहायकों की चयन सूची शर्तों के आधार पर तैयार की जानी है. इसके लिए वैसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जो इन शर्तों को पूरा करते हों.

जानिए क्या हैं शर्तें

  • आवेदन करने वाले का भारतीय नागरिक हो

  • 21 वर्ष से अधिक आयु का होना जरूरी है

  • आवेदक का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो

  • उसका कोई उत्पाद बकाया या शासकीय राशि की देयता ना हो

  • वह किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित ना हो.

22 सितंबर 2022 तक कर सकते हैं आवेदन

जारी सूचना में बताया गया है कि प्रभारी और सहायक बनने की इच्छा रखने वाले जरूरी कागजात के साथ सहायक आयुक्त उत्पाद, रांची के कार्यालय में 22 सितंबर तक संपर्क कर सकते हैं. आवेदन के साथ उन्हें कुछ तय किये गए दस्तावेज देने होंगे.

आवश्यक दस्तावेज जो आवेदक को जमा करने होंगे

  • उम्र प्रमाण पत्र

  • मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र

  • आपराधिक मामला लंबित दर्ज नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र

  • मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

  • जिला नियोजनालय में निबंधन और अन्य कागजात

ऐसे होगा भुगतान

चयनीत उम्मीदवारों में प्रभारी को कुशल और सहायक को अर्द्ध कुशल के तौर पर भुगतान किया जायेगा. प्रभारी के लिए स्नातक और सहायक के लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी होगा. चयनित व्यक्तियों का कभी भी भविष्य में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा.

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