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Jharkhand Unclaimed Vehicle Rules : सड़क के किनारे लावारिस वाहन छोड़ने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस इस धारा के तहत करेगी कार्रवाई

सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में वाहन छोड़नेवालों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करेगी.

jharkhand unclaimed vehicle rules, rule for Unclaimed vehicle in jharkhand , रांची : राजधानी में सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में वाहन छोड़नेवालों के खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने शुक्रवार को कार्रवाई की जिम्मेवारी सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी और लालपुर, कोतवाली, लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी और सुखदेवनगर थाना प्रभारी को दी है. कार्रवाई के लिए ट्रैफिक एसपी ने आदेश भी जारी कर दिया है.

जिसमें ट्रैफिक एसपी ने लिखा है कि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि पटेल चौक, थड़पखना चौक, प्लाजा चौक, मिशन चौक, कर्बला चौक, रतन पीपी चौक, शनि मंदिर चौक, राजा हाता चौक पर पुरानेवाले सड़क के किनारे पड़े हुए हैं. इन वाहनों के छोड़े जाने की वजह से जहां यातायात प्रवाह बाधित हो रहा है, वहीं पर्यावरण संबंधी गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो रहा है.

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दिल्ली हाइकोर्ट के एक आदेश का उल्लेख किया :

ट्रैफिक एसपी ने अपने आदेश में दिल्ली हाइकोर्ट के एक आदेश का उल्लेख करते हुए यह भी लिखा है कि पब्लिक पार्किंग क्षेत्र में वाहनों को हटाने का आदेश पारित किया गया है. इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रखना, जिसके कारण दूसरे को असुविधा या खतरा हो सकता है. इसे अपराध माना जा सकता है.

ऐसे लोगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 283/290 के तहत कार्रवाई की जाये. आदेश में इस बात का भी उल्लेख है कि वैज्ञानिक शोध में भी यह पाया गया कि ऐसे वाहनों के कारण पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचायी जा रही है. जो 15/16 पर्यावरण अभिरक्षा अधिनियम 1986 के तहत अपराध है. पत्र में इस बात की चेतावनी भी दी गयी है कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी, तो थानेदार जिम्मेवार होंगे.

Posted By : Sameer Oraon

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