रांची : आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में शुक्रवार को कई अहम निर्णय लिये गये. इसके तहत राज्य में अब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन स्कूलों में हो सकेगा. यानी बच्चे पहले की तरह स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेंगे. लेकिन इसके लिए अभिभावकों की इजाजत लेनी जरूरी होगी.
कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक चलेंगी, लेकिन स्कूलों में प्रार्थना सभा पर रोक रहेगी. 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी हाेगा. कोचिंग सेंटरों को भी खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है और यहां 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चे भी जाकर पढ़ाई कर सकेंगे.
शनिवार रात आठ बजे से सोमवार की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी. लेकिन सब्जी, फल, खाने-पीने और किराना की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि पहले से मेडिकल, पेट्रोप पंप, सीएनजी व रसोई गैस आदि को छूट है.
-सिनेमा हॉल, बार, रेस्टोरेंट और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
-पहली बार क्लब को भी खोलने की इजाजत दी गयी है.
-सभी स्कूलों और कॉलेजों में सभी शिक्षकों और कर्मियों को उपस्थित रहना होगा.
-स्कूलों और कॉलेजों में चार घंटे की ही पढ़ाई होगी. बाकी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई होगी.
-आटीआइ, पॉलीटेक्निक व कौशल विकास केंद्र खुलेंगे. यहां के छात्रों को कम से कम एक टीका लेना आवश्यक होगा. ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी.
-कोचिंग संस्थानों की जितनी क्षमता होगी, उसका 50 फीसदी ही बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जायेंगे.
-खुले शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ छात्रों का भी समय-समय पर कोविड टेस्ट किया जायेगा.
– अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
-खुली जगह पर 100 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा नहीं हो सकेगा.
-बंद जगह पर क्षमता का 50 फीसदी या 100 व्यक्ति, जो कम हो, से अधिक के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
-मेला और प्रदर्शनी पर पहले की तरह की रोक रहेगी
स्कूलों में कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक ही चलेंगी, प्रार्थना नहीं होगी
अब रविवार को फल, सब्जी और किराना की दुकानें भी खुल सकेंगी, अन्य पर प्रतिबंध जारी
18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के बच्चों का टीकाकरण होगा जरूरी
होटल, रेस्टोरेंट व बार रात 10
बजे तक खुलेंगे, ई-पास समाप्त
इंटर स्टेट बस सेवा की मिली छूट, राज्य के बाहर के लिए भी चलेंगी बसें
श्रद्धालुओं के लिए अभी नहीं
खोले जायेंगे धार्मिक स्थल जुलूस पर रोक जारी
शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति
मेडिकल को छोड़कर बाकी की दुकानें पहले की तरह रात आठ बजे तक ही खुलेंगी
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे निर्णय, शर्तों का पालन करना अनिवार्य