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झारखंड में धार्मिक स्थल और 6 से 8 कक्षा तक खुलेंगे स्कूल, लेकिन रविवार बंदी पर छूट नहीं, जानें अन्य फैसले

झारखंड सरकार ने अनलॉक को और विस्तार दिया है, उन्होंने धार्मिक स्थल और छठी से आठवीं कक्षा तक स्कूल खुलेंगे. स्कूलों का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ही होगा. होटल, बार और रेस्टूरेंट अब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे

By Prabhat Khabar News Desk | September 15, 2021 6:16 AM

रांची : झारखंड में बैद्यनाथ धाम, रजरप्पा मंदिर समेत सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है. वहीं कक्षा छह से आठ तक के लिए स्कूल में अॉफलाइन क्लास की भी अनुमति दी गयी. दुर्गापूजा पंडाल का निर्माण होगा, पर मूर्ति की ऊंचाई पांच फीट से अधिक नहीं होगी. पंडाल में कुछ प्रतिबंध के साथ ही जाने की अनुमति दी गयी है.

ये निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिये गये. सरकार ने रविवार बंदी को लेकर कोई नया निर्देश नहीं दिया है. पूर्व की तरह राशन, होटल व रेस्टूरेंट को ही अनुमति होगी. कपड़ा व अन्य प्रतिष्ठान को रविवार के दिन खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है. होटल, बार व रेस्टूरेंट अब रात 11 बजे तक खुलेंगे, जबकि अन्य प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक ही खुलेंगे.

धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति :

बैठक में धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी गयी है, लेकिन धार्मिक स्थल के संचालनकर्ता यथा पुजारी, पंडा, इमाम, पादरी आदि को कम से एक टीका लेना अनिवार्य किया गया है. बाबा धाम जैसे बड़े धार्मिक स्थलों में इ-पास से प्रवेश की अनुमति दी गयी है, पर एक घंटे में अधिकतम 100 आदमी को ही अनुमति है. वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं दी गयी है.

कक्षा छह से आठ तक अॉफलाइन क्लास की अनुमति :

प्राधिकार की बैठक में स्कूलों में कक्षा से छह से आठ तक अॉफलाइन क्लास की अनुमति दी गयी है. पूर्व में कक्षा नौ से 12 तक को अनुमति दी जा चुकी है. कक्षा पांच व इससे नीचे की कक्षा को अनुमति नहीं दी गयी है. स्कूलों का समय सुबह आठ बजे से 12 बजे तक ही होगा. कॉलेजों में सभी कक्षा अॉफलाइन चलाने की अनुमति दी गयी है. वहीं कोचिंग को लेकर कोई निर्देश सरकार की ओर से नहीं जारी किया गया है. वर्तमान में 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों को ही कोचिंग में जाने की अनुमति दी गयी है.

कोचिंग भी खुले : एसोसिएशन

कोचिंग एसोसिएशन के चेयरमैन सुनील जयसवाल ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने अनुरोध किया है कि कक्षा 6 से 12 तक के कोचिंग संस्थानों को भी खोल दिया जाये. उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों से पठन-पाठन ठप है, जिससे स्कूली बच्चों की पढ़ाई पर असर हुआ. कई राज्यों ने अनुमति दी है, इसलिए झारखंड में भी अनुमति दी जाये.

दुर्गापूजा पंडाल में मूर्ति की ऊंचाई पांच फीट होगी बच्चों के प्रवेश पर रोक, मेले की अनुमति नहीं

  • दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गयी है. पंडाल में एक समय में 25 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते. मेला आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई पांच फीट की ही रहेगी. कोई तोरण द्वार नहीं बनेगा. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक लगायी गयी है.

  • दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति, पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, पंडालों में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति (जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी

  • मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा, मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई पांच फीट होगी, कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा

  • पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा, पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जायेगा, भोग वितरण नहीं किया जायेगा

  • पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जायेगा, आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी

  • संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे, 18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश नहीं

  • खाने-पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा, विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा, ढाक की अनुमति होगी

  • जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित स्थान पर विसर्जन किया जायेगा

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