JPSC सहायक टाउन प्लानर की बहाली की अनुशंसा सरकार ने की रद्द, ये है बड़ी वजह

जेपीएससी द्वारा भेजी गयी सहायक टाउन प्लानर की बहाली की अनुशंसा अस्वीकृत कर दी है. 77 पदों पर नियुक्ति को लेकर आयोग ने कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजी थी

By Sameer Oraon | February 9, 2022 8:39 AM

रांची : राज्य सरकार ने सहायक टाउन प्लानर की बहाली के लिए जेपीएससी की अनुशंसा अस्वीकृत कर दी है. नगर विकास विभाग के सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. टाउन प्लानर के 77 पदों पर नियुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग के माध्यम से जेपीएससी को अधियाचना भेजी गयी थी. इसके आलोक में जेपीएससी ने पांच अप्रैल 2021 को 43 अभ्यर्थियों की टाउन प्लानर में नियुक्ति की अनुशंसा की थी.

ज्ञात हो कि जेपीएससी द्वारा तैयार की गयी मेधा सूची के विरुद्ध कुछ अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि सहायक नगर निवेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों के पास एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, नयी दिल्ली (आइटीपीआइ) के प्रमाण पत्र को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बताया गया था.

लेकिन, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि तक भी जिन अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र नहीं था, उनका भी अंतिम रूप से चयन हो गया था. इस पर विभाग ने जेपीएससी से मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था.

जेपीएससी ने अभ्यार्थियों द्वारा दायर परिवाद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार कर तय किया गया था कि कुल 186 वैसे अभ्यर्थी, जिनका आइटीपीआइ से सदस्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2020 के बाद व आयोग द्वारा निर्धारित अभिलेख की अंतिम तिथि 08.09.2020 के पूर्व प्राप्त किया गया है, उनको भी औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल किया जाये.

लेकिन, आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 10 अगस्त 2020 के बाद अभ्यर्थियों से अभिलेख प्राप्त किया गया. इससे वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते थे, वह भी आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में शामिल हो गये. इस विसंगति के कारण उन अभ्यर्थियों का चयन कर जेपीएससी ने सहायक नगर निवेशक के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा कर दी थी. इसी को आधार बनाते हुए नगर विकास सचिव ने अनुशंसा अस्वीकृत करने से संबंधित आदेश जारी किया है.

Posted By : Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version