राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दी सिविल सेवा परीक्षा संशोधित नियमावली को स्वीकृति
मुख्य परीक्षा में पेपर वन लैंग्वेज (जेनरल हिंदी व जेनरल इंग्लिश) की परीक्षा होगी. इसमें अभ्यर्थी को क्वालिफाइ होना होगा, लेकिन अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे.
रांची : राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (द्वितीय) संशोधित नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक विभाग ने गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस नियमावली को द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन (2 अमेंडमेंट) रूल्स 2023 कहा जायेगा. इस नियमावली के तहत मुख्य रूप से अब विज्ञापन वर्ष के पहली अगस्त की तिथि को न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष व अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष निर्धारित की गयी है. अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40 प्रतिशत रखा गया है.
जबकि एससी/एसटी के लिए 32 प्रतिशत, इबीसी के लिए 34 प्रतिशत, बीसी टू के लिए 36.5 प्रतिशत, पीटीजी के लिए 30 प्रतिशत तथा इडब्ल्यूएस के लिए 40 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है. मुख्य परीक्षा में पेपर वन लैंग्वेज (जेनरल हिंदी व जेनरल इंग्लिश) की परीक्षा होगी. इसमें अभ्यर्थी को क्वालिफाइ होना होगा, लेकिन अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे. इस नियमावली के तहत किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेनेवाले को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जायेगा.
मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता पीटी में प्राप्तांक के अनुसार कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों की होगी. महिला, दिव्यांग को भी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. आयोग द्वारा प्रारंभिक चयन सूची पहले तैयार की जायेगी. जिसमें कुल संख्या के लगभग 2.5 गुना के बराबर अभ्यर्थी होंगे. प्रारंभिक चयन सूची में जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं, लेकिन आरक्षित श्रेणी में होने का कोई लाभ/छूट नहीं लेने पर उन्हें अनारक्षित माना जायेगा.