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Jpsc News Update : जेपीएससी के सदस्य रहते अपनी ही प्रोन्नति के लिए इंटरव्यू देना चिंतनीय, राज्यपाल के निर्देश पर महाधिवक्ता ने दी राय

जेपीएससी के सदस्य रहते अपनी ही प्रोन्नति के लिए इंटरव्यू देना चिंतनीय

By Prabhat Khabar News Desk | February 8, 2021 12:20 PM

jpsc latest news, jpsc latest update, रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल समाप्त होने या त्याग पत्र देने के बाद राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते. जेपीएससी की नियमावली के तहत कोई सरकारी कर्मचारी जेपीएससी में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में योगदान देने के बाद अपनी पूर्व की नौकरी से सेवानिवृत्त माने जायेंगे. राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने राज्यपाल को भेजी गयी कानूनी सलाह में संवैधानिक प्रावधानों और नियमों के हवाले से यह राय दी है.

उन्होंने जेपीएससी सदस्य रहते हुए डॉ एके चट्टोराज व डॉ टीएन साहू के आयोग द्वारा आयोजित प्रोन्नति इंटरव्यू में शामिल होने की घटना को चिंताजनक माना है. जेपीएससी में प्रोन्नति के लिए इंटरव्यू से जुड़ी हर Hindi News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

राज्यपाल ने कई बिंदुओं पर मांगी थी राय : महाधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयोग के सदस्य डॉ एके चट्टोराज और डॉ टीएन साहू दोनों ही मूलतः विवि के शिक्षक हैं. सरकार ने उन्हें आयोग में बतौर सदस्य के रूप में नियुक्त किया था. नियमानुसार 62 साल की उम्र पूरी करने पर आयोग में दोनों ही सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता.

जन्म तिथि के हिसाब से दोनों ही सदस्यों का कार्यकाल 23 जुलाई 2021 को समाप्त होता. विश्वविद्यालय में 65 साल तक नौकरी का प्रावधान होने की वजह से दोनों ही सदस्य अब विवि की सेवा में वापस जाना चाह रहे हैं. इनमें डॉ टीएन साहू आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र देकर जेपीएससी द्वारा प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के लिए आयोजित इंटरव्यू में शामिल हुए, जबकि डॉ एके चट्टोराज आयोग के सदस्य के रूप में काम करते हुए ही आयोग द्वारा आयोजित इंटरव्यू में शामिल हुए. मामले की जटिलता को देखते हुए राज्यपाल ने इस मामले में महाधिवक्ता की राय मांगी.

उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या संवैधानिक प्रावधानों के तहत जेपीएससी के सदस्य को राज्य या केंद्र सरकार के किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है? क्या जेपीएससी सर्विस रूल में निहित प्रावधानों के तहत आयोग का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में अपने पद पर वापस जा सकता है? जेपीएससी रेगुलेशन में सक्षम पदाधिकारी कौन है? क्या जेपीएससी के सदस्य द्वारा जेपीएससी द्वारा आयोजित इंटरव्यू में शामिल होना इंट्रेस्ट आॅफ कंफ्लिक्ट है?

Posted By : Sameer Oraon

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