राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में आवश्यक संशोधन की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है. कमेटी नियमावली में उम्रसीमा से लेकर आरक्षण, रिक्त सीट के मुताबिक मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में अभ्यर्थियों का चयन, अंक निर्धारण, पीटी, मुख्य परीक्षा व इंटरव्यू में परीक्षा में अंक निर्धारण, रोस्टर आदि की समीक्षा करेगी.
इस कमेटी के अध्यक्ष वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खियांग्ते बनाये गये हैं. जबकि सदस्य के रूप में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को रखा गया है. कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
आयोग ने सातवीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के बाद 11वीं सिविल सेवा परीक्षा लेने से 2021 में बनी नियमावली की समीक्षा के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था. इसके बाद सरकार ने कमेटी बना कर इसमें कतिपय संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया है. कमेटी के 15 दिनों के अंदर अपनी अनुशंसा कार्मिक विभाग के पास जमा करने के लिए कहा गया है. राज्य सरकार ने इससे पूर्व भी सिविल सेवा नियमावली व सिलेबस को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था.