रांची : हाइकोर्ट ने जेएसएससी को मंगलवार को आदेश दिया कि वर्ष 2015 व 2019 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन करनेवाले सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 5/2021 में आवेदन की अनुमति दें. आवेदन करने की तिथि बढ़ायें और इस आशय की प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जाये. साथ ही वेबसाइट पर भी जारी किया जाये.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने झारखंड स्नातक सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 के कट ऑफ डेट को चुनौती देनेवाली याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को उक्त निर्देश दिया.
अदालत ने यह भी कहा कि विज्ञापन संख्या 5/2021 के तहत होनेवाली नियुक्ति मामले के अंतिम परिणाम से प्रभावित होगी. अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने के लिए कहा.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा व अधिवक्ता गौरीशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि स्नातक स्तरीय सामान्य योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए एक अगस्त 2021 कट ऑफ डेट तय किया गया है, जो सही नहीं है. यह अवैध और मनमाना है. पूर्व में वर्ष 2015 में भी विज्ञापन निकाला गया था, जिसका कट ऑफ डेट बाद में हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में एक अगस्त 2010 किया गया था.
वह नियुक्ति प्रक्रिया बाद में रद्द कर दी गयी. फिर वर्ष 2019 में विज्ञापन निकाला गया. इसे बाद में रद्द कर दिया गया. फिर 2021 में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकाला गया, जिसमें कट ऑफ डेट एक अगस्त 2021 निर्धारित किया गया. कट ऑफ डेट के कारण पूर्व में आवेदन करनेवाले हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गये. इसके चलते वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.
वहीं, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि कट ऑफ डेट तय करने का अधिकार आयोग को नहीं है. कट ऑफ डेट राज्य सरकार तय करती है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ओंकार नाथ तिवारी व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने स्नातकस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कट ऑफ डेट को चुनौती दी है.
Posted By : Sameer Oraon