jssc exam rules 2021 रांची : राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021 झारखंड में लागू हो गया है. कार्मिक व प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए गजट का प्रकाशन कर दिया है. इसके तहत अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक या समकक्ष होना अनिवार्य होगा. अनिवार्य योग्यता में अभ्यर्थी को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10 प्लस टू कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.
साथ ही अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा. लेकिन झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का लाभ लेनेवाले अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10 प्लस टू कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेंगे.
नयी नियमावली के तहत इस परीक्षा में चयन के लिए कोटिवार अहर्तांक (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित) निर्धारित रहेगा. इसके तहत अनारक्षित के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40% होगा. इसी प्रकार एससी/एसटी व महिला के लिए न्यूनतम अहर्तांक 32%, बीसी वन के लिए 34 प्रतिशत, बीसी टू के लिए 36.5 प्रतिशत, आदिम जनजाति समूह के लिए 30% व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) के लिए न्यूनतम अहर्तांक 40% निर्धारित किया गया है.
पेपर एक भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (क्वालिफाइंग) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा. इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा. इसी प्रकार पेपर दो में चिह्नित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
पेपर तीन में सामान्य ज्ञान में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. पेपर दो में चिह्नित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा एवं पेपर तीन में सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ कर समेकित अंकों के आधार पर मेधा सूची का निर्धारण किया जायेगा. आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों का पात्रता/अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच करेगा.
Posted By : Sameer Oraon