रांची: झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता के विज्ञापन संख्या 04/2018 की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कट ऑफ डेट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विज्ञापन संख्या 04/2018 की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2022 में शामिल कराने का आदेश दिया.
अदालत ने कहा कि जो अभ्यर्थी वर्ष 2018 की उत्पाद सिपाही परीक्षा में शामिल हुए थे. वह सभी वर्ष 2022 की उत्पाद सिपाही परीक्षा में भी शामिल होंगे. हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि इस रिट याचिका के अंतिम फैसले से परीक्षाफल प्रभावित होगा. मामले की अगली सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वर्ष 2018 में प्रक्रिया शुरू की गयी थी.
परीक्षा संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को वापस ले लिया गया. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसमें कट ऑफ डेट वर्ष 2021 रखा गया है, जबकि कट ऑफ डेट वर्ष 2018 होना चाहिए था. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा.
Posted By: Sameer Oraon