वरीय संवाददाता (रांची).
ओडिशा हाइकोर्ट के सीनियर जस्टिस डॉ विद्युत रंजन सारंगी (वीआर सारंगी) को झारखंड हाइकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर से नियुक्ति वारंट जारी किया गया है. वहीं, झारखंड हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर का राजस्थान हाइकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है. इस संबंध में बुधवार को विधि व न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है. डॉ सारंगी इसी माह 19 जुलाई को सेवानिवृत्त होनेवाले हैं. वह पांच जुलाई की सुबह 9.45 बजे शपथ लेंगे. झारखंड के राज्यपाल उन्हें शपथ दिलायेंगे. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 दिसंबर 2023 को डॉ बीआर सारंगी को झारखंड हाइकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी. जस्टिस डॉ सारंगी का जन्म 20 जुलाई 1962 को ओडिशा के चर्चित सारंगी परिवार में हुआ था. डॉ सारंगी ने बीजेबी कॉलेज भुवनेश्वर से कॉमर्स में स्नातक किया है. इसके बाद उत्कल यूनिवर्सिटी के एमएस लॉ कॉलेज कटक से एलएलबी ऑनर्स गोल्ड मेडल के साथ और एलएलएम की डिग्री हासिल की. इन्होंने लॉ में पीएचडी भी की है. इन्होंने 1985 में ओडिशा हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियमित प्रैक्टिस शुरू की. लगभग 27 वर्षों तक प्रैक्टिस की है. 20 जून 2013 को वह ओडिशा हाइकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे.एस चंद्रशेखर 29 दिसंबर 2023 को बने थे एसीजे, फुलकोर्ट आज :
हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस (एसीजे) एस चंद्रशेखर के सम्मान में चार जुलाई को फुलकोर्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हें विदाई दी जायेगी. विधि व न्याय मंत्रालय की ओर से 27 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी कर झारखंड हाइकोर्ट के सीनियर जस्टिस एस चंद्रशेखर को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्त के बाद 29 दिसंबर से एसीजे एस चंद्रशेखर ने कार्य भार संभाला था. नये चीफ जस्टिस के शपथ लेने तक वह एसीजे का कार्य करते रहेंगे. उल्लेखनीय है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर का राजस्थान हाइकोर्ट में स्थानांतरण की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गयी थी. इस बाबत 29 दिसंबर 2023 को कॉलेजियम की बैठक चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई थी. बैठक में झारखंड हाइकोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस व वर्तमान में एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें राजस्थान हाइकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है