रांची. जाति प्रमाण पत्र मामले में कांके के विधायक समरीलाल को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने समरीलाल के निर्वाचन को चुनाैती देनेवाली सुरेश कुमार बैठा की याचिका पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने चुनाव याचिका को खारिज कर दिया. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह, विभास सिन्हा व अखौरी अविनाश कुमार ने पक्ष रखा. उन्होंने समरीलाल द्वारा वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में दिये गये जाति प्रमाण पत्र को गलत बताया था. इसके आधार पर उनके निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया. वहीं प्रतिवादी समरीलाल की ओर से कुमार हर्ष ने बताया था कि समरीलाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रहते आ रहा है. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की थी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश कुमार बैठा ने चुनाव याचिका दायर कर समरीलाल के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की थी.
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