अमित अग्रवाल की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने इडी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की. कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जिस केस के आधार पर इडी ने उन्हें आरोपी बनाया है, वह केस उनकी शिकायत पर दर्ज हुई थी, लेकिन इडी ने 50 लाख रुपये लेनेवाले अधिवक्ता राजीव कुमार के साथ उन्हें भी आरोपी बना दिया है. यह गलत है. वहीं इडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. ज्ञात हो कि प्रार्थी अमित कुमार अग्रवाल ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
आरोपी निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ( एबीपी) ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी. इडी द्वारा आरोपी बनाये जाने के बाद उन्हें समन भेजा गया है. इसके कुछ दिन बाद ही अभिषेक झा की ओर से अदालत में एबीपी दाखिल की गयी थी.
अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था. इडी ने पूजा सिंघलवाले मामले में पूजा सिंघल, अभिषेक झा, रामविनोद सिन्हा, सुमन कुमार सहित सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उसके कुछ दिनों के बाद अदालत ने संज्ञान लेते जेल के बाहर रहनेवाले तीन लोगों को समन किया है.
निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की मेडिकल रिपोर्ट शुक्रवार को अदालत को भेजी गयी. उसमें उनकी स्थिति नियंत्रण में बतायी गयी है. वहीं उनकी आंखें लाल हैं और चिकित्सकों ने इसे पूरी तरह ठीक नहीं बताया है. यहां बता दें कि रिम्स या किसी अन्य अस्पताल में इलाजरत विचाराधीन बंदियों की मेडिकल रिपोर्ट संबंधित अदालत तथा सजायाफ्ता बंदियों की मेडिकल रिपोर्ट डीसी काे भेजी जाती है. सीने में दर्द व सांस लेने में तकलीफ के बाद पूजा सिंघल को 27 सितंबर को जेल से रिम्स में भरती कराया गया था.