21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कर्ज नहीं चुका पाने पर मजदूर की पत्नी को उठा ले गया दबंग, गिरफ्तार

गरीब व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाया, तो कर्ज देनेवाला उसकी पत्नी को उठाकर जबरन अपने घर ले गया. दो दिन बाद शुक्रवार को जब पीड़ित व्यक्ति थाने पहुंचा, तो मामले का खुलासा हुआ.

चंदवा. प्रखंड के डेम टोली में हुई घटना से एक बार फिर यह साबित हो गया कि गरीबी अभिशाप है. यहां एक गरीब व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाया, तो कर्ज देनेवाला उसकी पत्नी को उठाकर जबरन अपने घर ले गया. दो दिन बाद शुक्रवार को जब पीड़ित व्यक्ति थाने पहुंचा, तो मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने तत्काल महिला को बरामद करते हुए आरोपी मिस्टर मियां को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर देर शाम पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए लातेहार भेजा जा रहा था.

ईंट भट्ठा में काम कराने के लिए दिये थे पैसे

जानकारी के अनुसार, चंदवा प्रखंड के डेम टोली निवासी मिस्टर मियां ने रोल गांव निवासी एक मजदूर को ईंट भट्ठा में काम कराने के एवज में करीब 63 हजार रुपये दिये थे. फिलहाल, वह मजदूर अपने परिवार के साथ हूटाप पंचायत के हक्का तुरवा गांव में किराये के मकान में रहता है. बुधवार को मिस्टर मियां ने मजदूर से अपने बकाया पैसे मांगे. मजदूर ने पैसे लौटाने में असमर्थता जतायी. इस पर मिस्टर मियां जबरदस्ती उसकी पत्नी को अपने साथ अपने घर ले गया. दो दिनों से उसकी पत्नी मिस्टर मियां के घर में ही थी. शुक्रवार शाम पीड़ित मजदूर मदद की गुहार लगाने चंदवा थाने पहुंचा. इसके बाद पुलिस ने पीड़ित की पत्नी को मिस्टर मियां के घर से बरामद किया. पूरे मामला पर जांच के बाद चंदवा थाना में कांड संख्या 180/2024 के तहत मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी रणधीर कुमार ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस ने तत्काल महिला को मिस्टर मियां के घर से बरामद कर लिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला की मेडिकल जांच करायी जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें