Lalu Prasad Jail Manual Violation Case, Ranchi News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : चारा घोटाले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जवाब दायर नहीं करने पर हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी जताई. पूछा कि क्यों जवाब दायर नहीं किया गया. जवाब दायर करने के लिए अदालत ने समय प्रदान किया. इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी. अदालत में सरकार की ओर से बंदियों के जेल से बाहर इलाज व सुरक्षा के मामले में अदालत में एसओपी प्रस्तुत की गई. गृह विभाग की औपबंधिक मंजूरी के साथ एसओपी अदालत में प्रस्तुत की गई.
चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान भी रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल में कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जेल आईजी को गृह सचिव से अनुमोदन के साथ संशोधित एसओपी सौंपने का निर्देश दिया था. आज अदालत को एसओपी सौंप दी गयी.
आपको बता दें कि लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अदालत टिप्पणी कर चुकी है कि सरकार व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है. कानून से चलती है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि सरकार अब जेल मैनुअल में बदलाव कर रही है और तब तक एक एसओपी तैयार की जा रही है. इस पर अदालत ने सरकार को जनवरी तक जेल मैनुअल में बदलाव और अपडेट एसओपी की जानकारी मांगी थी. इसके साथ ही जेल आइजी और रिम्स प्रबंधन से भी रिपोर्ट की मांग की गयी थी. बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए बिना किसी उच्च अधिकारियों से विचार-विमर्श के ही रिम्स निदेशक के केली बंगले में शिफ्ट किए जाने पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी.
Posted By : Guru Swarup Mishra