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चेशायर होम रोड भूमि मामले की जांच रांची पुलिस ने फिर की शुरू, एसएसपी के आदेश पर सिविल कोर्ट में दी गयी जानकारी

एसएसपी ने सदर थाना पुलिस को चेशायर होम रोड भूमि मामले की जांच फिर से शुरू करने और कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया था. इस मामले में सदर थाना में आठ सितंबर 2022 को उमेश गोप की शिकायत पर प्राथमिकी की गयी थी

दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर चेशायर होम रोड स्थित प्लॉट नंबर 28, खाता नंबर 37 में एक एकड़ जमीन बिक्री मामले की जांच फिर से रांची की सदर थाना पुलिस ने शुरू कर दी है. यह जांच इडी की जांच रांची एसएसपी के आदेश पर शुरू की गयी है. केस की फिर से जांच शुरू किये जाने को लेकर सदर थाना पुलिस ने सोमवार को रांची सिविल कोर्ट को लिखित में जानकारी दी है. इडी ने जांच के दौरान बड़गाई अंचल कार्यालय व कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय के स्तर पर गड़बड़ी की बात कही.

वहीं केस डायरी के अवलोकन में भी कुछ बिंदुओं पर जांच नहीं होने की बात सामने आयी. एसएसपी ने सदर थाना पुलिस को मामले की जांच फिर से शुरू करने और कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया था. इस मामले में सदर थाना में आठ सितंबर 2022 को उमेश गोप की शिकायत पर प्राथमिकी की गयी थी. उस वक्त जांच के दौरान सदर थाना पुलिस ने जमीन के संबंध में अंचल से रिपोर्ट मांगी थी. अंचल द्वारा रिपोर्ट में जमीन पर कोई विवाद नहीं होने की बात कही गयी थी.

इसी आधार पर सदर पुलिस ने मामले को दीवानी मामला बताते हुए कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सौंप दी थी. उमेश गोप ने राजेश राय, डोरंडा निवासी इम्तियाज अहमद, मेरू निवासी भरत प्रसाद, पश्चिम बंगाल के लखन सिंह व सासाराम के पुनीत भार्गव व विष्णु अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करायी थी.

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