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झारखंड में जमीन की हेराफेरी करने वाले 7 अभियुक्त 4 दिनों की रिमांड पर, आरोपियों ने किया था विरोध

अदालत ने इन अभियुक्तों की रिमांड के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी.

पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय ने जमीन की हेराफेरी करनेवाले सातों अभियुक्तों को पूछताछ के लिए चार दिनों की रिमांड पर देने का आदेश दिया है. रिमांड की अवधि 16 अप्रैल से शुरू होगी. रिमांड पर लेने के बाद इडी इन अभियुक्तों से जमीन की हेराफेरी के मामले में पूछताछ करेगा. इडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार किये गये भानु प्रताप, प्रदीप बागची, अफसर अली, तलहा खान, फैयाज खान, सद्दाम हुसैन और इम्तियाज अहमद को विशेष न्यायाधीश के आवासीय कोर्ट में पेश किया था.

अदालत ने इन अभियुक्तों की रिमांड के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी. रिमांड के मुद्दे पर शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान इडी की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गयी कि 13 अप्रैल को छापामारी में अभियुक्तों के ठिकानों से सब रजिस्ट्रार, अपर समाहर्ता, अंचल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों की सील-मुहर जब्त की गयी.

इसके अलावा पुराना स्टांप पेपर भी जब्त किया गया. इसका इस्तेमाल फर्जी डीड तैयार कर किसी को जमीन का असली मालिक बताया जाता था. अभियुक्तों ने जालसाजी कर तैयार दस्तावेज के सहारे सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री की. इसके लिए प्रदीप बागची को गलत तरीके से जमीन का मालिक बनाया गया. जालसाजी के इन मामलों में आगे की जांच के लिए अभियुक्तों से पूछताछ करना जरूरी है.

इसलिए अदालत अभियुक्तों को पांच दिनों की रिमांड देने का आदेश पारित करे. अभियुक्तों की ओर से इडी की मांग का विरोध करते हुए यह कहा गया कि पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इडी इस मामले में पूछताछ कर चुका है. इसलिए अदालत इडी की मांग को खारिज करे. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सातों अभियुक्तों को चार दिन की रिमांड पर देने का आदेश दिया.

बीरेंद्र राम : आरोप पत्र व संपत्ति जब्ती आदेश अगले हफ्ते

इडी के अधिकारियों ने जेल में पूछताछ के दूसरे दिन ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता बीरेंद्र का बयान दर्ज किया. इडी ने उसे 22 फरवरी की रात गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान नयी जानकारी मिलने पर इडी ने बीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन को गिरफ्तार कर एक दिन की रिमांड पर लिया था. अभियुक्तों के खिलाफ इडी अगले हफ्ते आरोप पत्र दायर करेगा. साथ ही अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर जब्त करने से संबंधित आदेश जारी करेगा.

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