जमीन घोटाला: निलंबित आईएएस छवि रंजन की ईडी कोर्ट में पेशी आज, फिर बढ़ सकती है रिमांड
ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री करनेवालों को मदद पहुंचाने के आरोप में चार मई को पूछताछ के लिए दूसरी बार छवि रंजन को समन भेज कर बुलाया था. पूछताछ के बाद रात के 9:55 बजे उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. पांच मई को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर देने का अनुरोध किया.
रांची: दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के रिमांड की अवधि 16 मई को समाप्त हो जायेगी. इस वजह से उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद ईडी की ओर से रिमांड अवधि बढ़ाने का अनुरोध किये जाने की संभावना है.
ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री करनेवालों को मदद पहुंचाने के आरोप में चार मई को पूछताछ के लिए दूसरी बार छवि रंजन को समन भेज कर बुलाया था. पूछताछ के बाद रात के 9:55 बजे उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया. पांच मई को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर देने का अनुरोध किया, लेकिन छुट्टी रहने की वजह से कोर्ट ने छवि रंजन को न्यायिक हिरासत में भेजने और रिमांड के मुद्दे पर सुनवाई के लिए छह मई की तिथि निर्धारित की. रिमांड पर सुनवाई के बाद अदालत ने सात मई से 12 मई तक रिमांड पर देने का आदेश दिया. ईडी ने रिमांड पर लेने के बाद सात मई से पूछताछ शुरू की. 12 मई को कोर्ट में पेश किया और छह दिनों के अतिरिक्त रिमांड की मांग की. इसके लिए ईडी की ओर से यह दलील दी गयी कि छवि रंजन सूचनाएं छिपा रहे हैं.
जांच में मिले दस्तावेज, डिजिल डिवाइस से मिली जानकारी और दूसरे अभियुक्तों से पूछताछ में मिली जानकारी के आलोक में छवि रंजन से पूछताछ की जा रही है. कोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के पुलिस रिमांड की अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी. हालांकि, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस से मिले आंकड़ों के आधार पर जारी पूछताछ पूरी नहीं होने की वजह से 16 मई को पेशी के समय रिमांड की अवधि और बढ़ाये जाने के लिए अनुरोध किये जाने की संभावना जतायी जा रही है.