रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना के शीघ्र चालू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने जलापूर्ति योजना का निर्माण कर रहे संवेदक का पक्ष सुना. खंडपीठ ने कहा कि एक माह के अंदर रेलवे से जो एनओसी लेना है, उसे लेकर योजना को शीघ्र पूरा करें, ताकि लोगों को पानी मिल सके. मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी. सुनवाई के दाैरान पाइपलाइन बिछानेवाले संवेदक सशरीर उपस्थित हुए. उनकी ओर से खंडपीठ को बताया गया कि वार्ड नंबर 17, 18, 19 व 22, 23, 24 में सात दिन में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया जायेगा. अन्य वार्ड में पाइपलाइन का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेलवे से अनुमति नहीं मिल पा रही है. वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रेलवे से एक माह के अंदर अनुमति मिल जायेगी. इसके बाद पाइपलाइन बिछा दी जायेगी. प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर कर पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने की मांग की है.
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