रांची. सहायक निदेशक औषधि प्रणव प्रभात ने राजधानी के करीब आधा दर्जन दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है. वहीं, एक दवा दुकान का लाइसेंस रद्द किया गया है. इन दुकानों में दवा की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. साथ ही नजदीकी थाना को इस पर नजर रखने को कहा गया है. कुछ दुकानों का लाइसेंस पांच से 20 दिनों के लिए और एक दुकान का लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित किया गया है. दुकानों पर फार्मासिस्ट नहीं मिलने और शेड्यूल दवाओं की बिक्री और उपलब्धता का रजिस्टर नहीं मिलने पर उक्त कार्रवाई की गयी है.
क्यों की गयी कार्रवाई
ज्ञात हो कि पूर्व में औषधि निरीक्षक ने उक्त दवा दुकानों की जांच की थी. इस दौरान औषधि नियमावली के नियम के तहत कई अनियमितताएं मिली थीं. तब सभी को नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा गया था. लेकिन, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उक्त कार्रवाई की गयी. आपको बता दें कि शहर में लगातार नशीली दवाओं की बिक्री की सूचना के बाद लगातार छापामारी की जा रही है. मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वह बिना फार्मासिस्ट के दवा की बिक्री नहीं कर सकते हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी.
इनके खिलाफ हुई कार्रवाई
छोटानागपुर कॉन्वेंट स्कूल हेहल स्थित आरके एजेंसी, लालजी हिरजी रोड के हरे कृष्णा इंटरप्राइजेज, सिविल कोर्ट स्थित राहुल एजेंसी, कचहरी रोड स्थित मेसर्स राहुल एजेंसी, कचहरी रोड स्थित मेसर्स सत्यम फार्मा, शांति नगर मेन रोड स्थित मेसर्स अशोक फार्मा और एचसीजी हॉस्पिटल इरबा ओरमांझी के मेसर्स मेडलाइफ का लाइसेंस निलंबित किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है