रांची़ अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने प्रेम प्रसंग में गोलू कच्छप की हत्या मामले में सुभाष गोसाईं, उसकी पत्नी प्रिया देवी, सोहराई गोसाई तथा विकास कुमार गोसाई को उम्र कैद की सजा सुनायी है. साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर सभी को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी हाेगी. जुर्माने की आधी राशि मृतक के परिजन को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा निवासी गोलू कच्छप की हत्या आठ अगस्त 2019 को हुई थी. गोलू कच्छप की हत्या हथौड़ा और तलवार से वार कर की गयी थी. क्या है मामला : प्राथमिकी में लिखा है कि गोलू कच्छप और प्रिया कुमारी के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बाद में प्रिया की शादी बड़ा घाघरा के ही सुभाष गोसाई से हो गयी थी. लेकिन शादी के बाद भी गोलू और प्रिया के मिलने-जुलने का सिलसिला जारी था. इसकी जानकारी होने पर प्रिया के पति सुभाष गोसाई ने पत्नी के माध्यम से गोलू कच्छप को घर बुलाया. इसके बाद सोहराई गोसाई, विकास कुमार गोसाई और पत्नी प्रिया देवी के साथ मिलकर गोलू की हत्या कर दी थी. हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने गोलू के शव को स्कॉर्पियो में लादकर बुंडू के कांची नदी में फेंक दिया था. हत्या के सभी आरोपी और मृतक डोरंडा थाना क्षेत्र के बड़ा घाघरा के निवासी हैं. वहीं शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया था. हत्या के मामले को लेकर बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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