Ranchi News : पति की हत्या की दोषी पत्नी व प्रेमी को उम्र कैद

श्रद्धानंद रोड स्थित बनवारी कॉम्प्लेक्स में हुई थी घटना

By Prabhat Khabar News Desk | December 17, 2024 12:21 AM

रांची़ अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने पत्नी सुगा देवी और उसके प्रेमी करम सिंह मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनायी है. दोनों पर अदालत ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अलग से 18 माह की सजा भुगतनी होगी. हत्या की इस घटना को लेकर दोनों आरोपी अप्रैल 2018 से जेल में हैं. सुगा देवी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी. हत्या की यह घटना 17 अक्टूबर 2017 को श्रद्धानंद रोड स्थित बनवारी कॉम्प्लेक्स में घटी थी. मृतक श्यामचंद मुंडा और उसकी पत्नी सुगा देवी बनवारी परिसर में गार्ड के रूप में कार्यरत थे. दोनों ग्राउंड फ्लोर स्थित एक कमरे में रहते थे. घटना के दिन सुगा देवी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था. अनुसंधान के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि सुगा देवी और हमलावर करम सिंह मुंडा का अवैध संबंध था. घटना की रात सुगा देवी ने खुद फोन कर हमलावर करम सिंह मुंडा को वहां बुलाया और हत्या की घटना को अंजाम दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने 12 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. इसके आधार पर कोर्ट ने पत्नी और प्रेमी दोनों को हत्या के जुर्म में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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