झारखंड : नगर निगम क्षेत्र में नहीं खुलेंगी दुकानें, जानें, लॉकडाउन 4.0 में क्या-क्या मिली छूट
झारखंड ने भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर दी जाने वाली छूट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन-4.0 में आर्थिक गतिविधियों में छूट की घोषणा की है. 18 मई के प्रभाव से लागू ये छूट कंटनमेंट जोन से बाहर ही दी जायेगी. गाइडलाइन के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट खुल सकेंगे.
रांची : झारखंड ने भी लॉकडाउन 4.0 को लेकर दी जाने वाली छूट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन-4.0 में आर्थिक गतिविधियों में छूट की घोषणा की है. 18 मई के प्रभाव से लागू ये छूट कंटनमेंट जोन से बाहर ही दी जायेगी. गाइडलाइन के अनुसार इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रिटेल आउटलेट खुल सकेंगे.
राज्य में लॉकडाउन में ढील को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश।
आप सभी से आग्रह है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
पुनः दोहराना चाहूँगा कि – आपस में दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/REXXTBrEpw
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) May 18, 2020
नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी, और आइटी से संबंधित सर्विस सेंटर खुले रहेंगे. इसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से जुड़े प्रोडक्ट जैसे फ्रिज, एसी, कूलर शामिल हैं.
इसके अलावा निजी कार्यालय, ई कॉमर्स कंपनियों (गैर जरूरी और जरूरी) को छूट दी गयी है शराब की दुकानें भी खुलेंगी. राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जाने के लिए भाड़े पर गाड़ी ली जा सकती है. इसके अलावा पहले दी गयी सारी रियायतें वैसी ही रहेंगी. गाइडलाइन जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और कहा, ‘आप सभी से आग्रह है कि सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें. आपस में दूरी रखें पर दिलों को जोड़े रखें’.
एक नजर में जानें किसमें-किसमें मिली छूट
– फैक्ट्रियां चालू होंगी
– निर्माण कार्य शुरू होंगे
– गोदाम और वेयर हाउस खुलेंगे
– दुकानें, हार्डवेयर, निर्माण से जुड़ी वस्तुएं, सभी किताब और स्टेशनरी दुकान, टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट खुलेंगे.
– नगर निगम को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घड़ियां, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स जैसे टीवी, आइटी से संबंधित उत्पाद कंप्यूटर, फ्रिज, एसी, कूलर आदि के सर्विसिंग सेंटर शुरू होंगे.
– निजी कार्यालय खुलेंगे
– ई-कॉमर्स (इसेंशियल और नॉन इसेंशियल) शुरू होगा.
– खुदरा शराब की दुकानें खुलेंगी.
– राज्य में और इंटर डिस्ट्रिक्ट किराये के टैक्सी मिलेगी और पूर्व से जारी छूट चलती रहेगी.
– कृषि और संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी.
– वस्तुओं का परिवहन जारी रहेगा.
– दवा, किराना, खाद्य पदार्थ, स्कूल टेक्सट बुक, कृषि मशीनरी आदि की दुकानें खुलेंगी.
– पब्लिक यूटिलिटी चालू रहेंगे.
– ग्रामीण क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन कार्य जारी रहेंगे
– ई-कॉमर्स.
– ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधि जारी रहेगी.
– अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, चलते रहेंगे.
– बैंक, एटीएम, इंश्युरेंस
– चिल्ड्रेन होम
– ऑनलाइन टीचिंग
– मनरेगा