Lockdown 4.0: टैक्सी के लिए नहीं लेना होगा पास, जानें झारखंड में किन चीजों में मिली छूट…

लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन सेक्टरों को राज्य सरकार ने छूट दी है, उन्हें अलग से जिला प्रशासन की अनुमित लेने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही टैक्सी के लिए भी किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी. हां, निजी वाहनों से यात्रा करने के लिए पास लेना होगा. रांची के एसडीओ लोकेश मिश्र ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन से बाहर जिन सेक्टरों में राज्य सरकार ने छूट दी है, उनमें अलग से किसी को भी जिला प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना किसी दुकानदार द्वारा करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 19, 2020 8:58 PM

रांची : लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन सेक्टरों को राज्य सरकार ने छूट दी है, उन्हें अलग से जिला प्रशासन की अनुमित लेने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही टैक्सी के लिए भी किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी. हां, निजी वाहनों से यात्रा करने के लिए पास लेना होगा. रांची के एसडीओ लोकेश मिश्र ने कहा कि लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट जोन से बाहर जिन सेक्टरों में राज्य सरकार ने छूट दी है, उनमें अलग से किसी को भी जिला प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना किसी दुकानदार द्वारा करने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी.

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एसडीओ ने बताया कि जिला प्रशासन ने 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही निजी कार्यालयों को खोलने की अपील की है. दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी. अत्यावश्यक सेवाओं के लिए समय की पाबंदी नहीं होगी. उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी सूरत में ना करें.

टैक्सी के लिए नहीं लेना होगा पास लेकिन निजी वाहनों के लिए पास जरूरी

लॉकडान 4.0 के तहत टैक्सी परिचालन की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है. इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग ने शर्तों के साथ वाहनों के परिचालन की अनुमति दी है. इस संबंध में मंगलवार को परिवहन विभाग के सचिव के. रवि कुमार ने टैक्सी संचालकों और चालकों के लिए आदेश जारी किया है. इसके तहत झारखंड में व्यावसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित टैक्सी को ही उसका पास माना जायेगा. उसे अलग से पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं निजी वाहन मालिकों को यात्रा के लिए ऑनलाइन पास लेना अनिवार्य होगा.

इन निर्देशों का करना होगा पालन

टैक्सी की बुकिंग प्रारंभिक स्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक की होगी. बीच में टैक्सी को रोककर सवारी बैठाने पर रोक होगी. बुकिंग शेयर बेसिस पर मान्य नहीं होगी. टैक्सी चालक को मास्क, फेसकवर और ग्लब्स पहनाना अनिवार्य होगा. यात्री को बैठाने से पहले स्प्रे सैनिटाइजर से टैक्सी के अंदरूनी और बाहरी भाग को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. पांच सीटर वाले वाहनों में चालक के अलावा दो यात्री और छह-सात सीट साले वाहन में चालक के अलावा तीन यात्री ही यात्रा कर सकेंगे.

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कार में भी बैठने के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा. टैक्सी में यात्रियों को खिड़की की ओर बैठना होगा. मास्क पहनाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा यात्रा के दौरान चालक या यात्री द्वारा सिगरेट, पान मसाला या गुटखा व खैनी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. यात्रा से पूर्व यात्रियों का पूरा विवरण चालक को यात्रा पंजी में क्रमवार दर्ज करनी होगी. चेकिंग के दौरान इसकी पड़ताल होगी. यात्री और चालक को स्मार्ट फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने को भी कहा गया है.

इनको दी गयी है छूट

– औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां.

– निर्माण कार्य, इससे जुड़ी सभी सामग्री मसलन ईंट, सीमेंट, छड़ आदि.

– गोदाम/ माल गोदाम. इसके संचालक माल ट्रांसपोर्ट में भी भेज सकेंगे.

– हार्डवेयर, बिजली, सेनेटरीवेयर, ग्लास, प्लाइवुड, टाइल्स व टिंबर की दुकानें.

– दुकानदार सामानों की आपूर्ति के लिए मालवाहक वाहन का उपयोग कर सकेंगे.

– सभी किताब व स्टेशनरी की दुकानें.

– टेलीकॉम कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स.

– निजी कार्यालय.

– ई-कॉमर्स (जरूरी एवं गैर जरूरी).

– खुदरा शराब की दुकानें.

– नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में मोबाइल, घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टेलीविजन, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) से जुड़े उत्पाद जैसे कंप्यूटर, रेफ्रीजरेटर/एयर कंडीशनर/ एयर कूलर आदि की दुकानें खुलेंगी.

दुकानदारों के लिए जरूरी हिदायतें

सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. किसी भी दुकान में पांच से ज्यादा आदमी एक समय में नहीं रहना चाहिए. दुकानदार को सेनिटाइजर रखना होगा. खुद मास्क और ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा. ग्राहक भी मास्क का उपयोग करेंगे. दुकानों का संचालन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही होगा. शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सिर्फ अतिआवश्यक कार्य के लिए ही आवागमन की अनुमति होगी. इसमें राशन, दूध, मेडिकल इमरजेंसी आदि शामिल है.

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