रांची : लॉकडाउन-3 के दौरान झारखंड में कोई छूट नहीं दी जायेगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि एहतियात के तौर पर झारखंड में अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन लागू रहेगा. देश के दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक, विद्यार्थियों समेत अन्य लोग अपने घर लौट रहे हैं. अभी लॉकडाउन में छूट देने से संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है. राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फिलहाल राज्य में लॉकडाउन जारी रखना जरूरी है. केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट को लेकर दिये गये नये निर्देश झारखंड में लागू नहीं होंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की. लॉकडाउन-3 में केंद्र सरकार द्वारा दी गयी छूट झारखंड में लागू करने पर भी मंथन किया.
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि राज्य अभी कोविड-19 संक्रमण के खतरे से मुक्त नहीं हुआ है. राज्य के विभिन्न हिस्सों में संक्रमित मरीजों का मिलना जारी है. देश के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के जत्थों का भी झारखंड पहुंचना शुरू हो गया है. मजदूरों और छात्रों की संख्या लाखों में है. उन सभी को 14 दिनों क्वारेंटाइन में रखा जाना है. लॉकडाउन में छूट देने से संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जायेगा. अधिकारियों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन-3 में भारत सरकार द्वारा दी गयी छूट को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया. पहले से चले आ रहे लॉकडाउन को अगले दो सप्ताह तक जारी रखने का निर्णय लिया. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी तरह के प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे.
पान-खैनी की दुकान नहीं खोलने का फैसला : मुख्यमंत्री के साथ हुई अधिकारियों की बैठक में पान-खैनी की दुकानों को खोलने की अनुमति देने पर भी विचार किया गया. लेकिन, पान-खैनी खाकर इधर-उधर थूकने की वजह से संक्रमण का खतरा होने की आशंका के मद्देनजर दुकानें खोलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया. शराब की दुकानें खोलने पर सोशल डिस्टेंसिंग टूटने का खतरा देखते हुए उसे भी बंद ही रखने का फैसला किया गया.एक मई को केंद्र ने जारी किया था छूट से संबंधित निर्देशएक मई को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-3 में छूट से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया था. केंद्र द्वारा लॉकडाउन के दौरान रेड जोन को पूरी तरह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया था.
ऑरेंज जोन में आंशिक छूट दी गयी. जबकि, ग्रीन जोन में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की छूट प्रदान की गयी थी.लॉकडाउन-2 में दी गयी छूट के मुताबिक ही जारी रहेंगी गतिविधियांझारखंड में लॉकडाउन-2 में दी गयी छूट के मुताबिक ही गतिविधियां जारी रहेंगी. अगले दो हफ्तों के लिए कोई अतिरिक्त छूट नहीं प्रदान की गयी है. लॉकडाउन-3 में भी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसीन सुविधा, डिस्पेंसरी जैसी आवश्यक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति होगी. डॉक्टर, वैज्ञानिक, नर्स, पारा मेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्नीशियन, एंबुलेंस के आने-जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी. फसल की कटाई व बुआई से जुड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह लाने व ले जाने की अनुमति होगी. मछली उत्पादन से जुड़े मजदूरों को भी आवागमन की छूट होगी. इलेक्ट्रिशियन, आइटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक व बढ़ई काम कर सकेंगे.
लॉकडाउन-3 के दौरान इन सुविधाओं की होगी अनुमति- सभी प्रकार की दवा दुकानें- मेडिकल उपकरण की दुकानें- पशु चिकित्सा अस्पताल- जांच लेबोरेटरी- डायग्नोसिस सेंटर- सभी तरह के कृषि और बागवानी के काम होंगे- कृषि मशीनों की दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, उर्वरक, कीटनाशक व बीज की दुकानें- मछली पालने, पकड़ने के औजारों की दुकानें- दूध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, परिवहन व बिक्री जारी रहेगी- पॉल्ट्री फार्म, हेचरी का काम होगा- पशु आहार की आपूर्ति व निर्माण की अनुमति- पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व एलपीजी के भंडारण, ढ़ुलाई व बिक्री- डाक सेवा जारी रहेगी- स्थानीय निकाय स्तर पर स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन का काम- दूरसंचार व इंटरनेट सेवा जारी रहेगी-
सभी मालवाहक वाहनों को आने-जाने की अनुमति होगी- माल व पार्सल रेलगाड़ी चलायी जा सकेगी- किराना दुकान- फल, सब्जी की दुकानें- मीट, मुर्गा व मछली की दुकानें- डेयरी प्रोडक्ट की दुकानें- प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया- ग्राम पंचायत स्तर पर मान्यता प्राप्त जनसेवा केंद्र- ई-कॉमर्स कंपनियां शुरू होंगी, लेकिन उनको वाहन के लिए अनुमति लेनी होगी- कोल्ड स्टोरेज- ऐसे होटल, मोटल या लॉज, जहां पर्यटक या यात्री लॉकडाउन की वजह से फंसे हों- इलेक्ट्रिशियन, आइटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक व बढ़ई काम कर सकेंगे- ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां शुरू होंगी- नगर निकाय के बाहर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शुरू होगी- कोयला खनन और उससे जुड़े काम जारी रहेंगे- नगर निकाय से बाहर स्थित ईंट भट्ठा, क्रशर आदि- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचाई आदि का काम