रांची : कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गयी है़. राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करने के साथ ही कुछ पाबंदियां लगायी हैं. फिलहाल शिक्षण संस्थानों (स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान) को 15 जनवरी तक के लिए बंद किया गया है़ वहीं बाजार रात आठ बजे तक ही खुले रहेंगे़ कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अहम निर्णय लिये गये.
ये निर्णय राज्य में चार जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेंगे. पब्लिक परिवहन को लेकर विभाग की ओर से अलग से एसओपी जारी की जायेगी, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी के लिए चार जून 2020 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा. इसी तरह शॉपिंग मॉल के लिए एक मार्च 2021, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए 31 जनवरी 2021, डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए 24 मई 2020 और इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए 22 अगस्त को संबंधित विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना हाेगा.
केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा इंडोर और आडटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, जू और पर्यटन केंद्र 15 जनवरी तक बंद रहेंगे. दुकानों को रात आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति है. सिर्फ दवा की दुकानें, अस्पताल, बार व पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रह सकेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 जनवरी तक खोले जा सकेंगे.
हाट और बाजार में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य होगा. सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत कर्मियों को ही एक समय में काम करने की अनुमति दी गयी है. सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थलों के अलावा दुकानों पर भी सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन भी करना होगा. ऐसा नहीं करने की स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानूनसम्मत कार्रवाई होगी.
सीएम ने अधिकारियों को कहा कि राज्य में कोराना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें. सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाये. कोरोना की जांच हर हाल में हो यह अधिकारी सुनिश्चित करें. सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड, नॉर्मल बेड व अनिवार्य दवाओं की व्यवस्था पुख्ता करें. सभी भीड़ भाड़वाले क्षेत्रों में कोविड-19 के निर्देशों का पालन कड़ाई से हो.
बैठक में निर्देश दिया गया कि राज्य में अफरा-तफरी का माहौल नहीं बने, इसे लेकर व्यवस्था बनायी जाये. ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसकी व्यवस्था भी अधिकारी अभी से करें. वहीं कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग नहीं बढ़े, इस पर भी अधिकारी ध्यान दें. विभाग सैंपल कलेक्शन को लेकर एसओपी जारी करे. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने और व्यवस्था को बेहतर बनाने संबंधी कई सुझाव दिये.
बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबु बकर सिद्दीख पी, एनएचएम के अभियान निदेशक रमेश घोलप, झारखंड एड्स सोसाइटी के डायरेक्टर भुवनेशन प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल थे.
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जुलूस और मेला पर भी लगायी गयी रोक
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बायोमीट्रिक अटेंडेंस पर रोक
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दो गज दूरी का पालन जरूरी
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सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध
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बुजुर्ग (65+) और बच्चे (10 वर्ष से कम) जरूरी काम में ही सफर करें
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जिला प्रशासन मोबाइल सेतु एप के लिए लोगों को प्रेरित करेगा
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कंटेनमेंट जोन के बाहर ही धार्मिक स्थल खुलेंगे.
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धार्मिक स्थलों पर क्षमता का 50 फीसदी ही श्रद्धालु जा सकेंगे.
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भजन और भोज का आयोजन व प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं.
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कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को जानकारी देनी होगी.
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धर्मिक स्थलों के फ्लोर का सैनिटाइजेशन जरूरी, भक्तों का सोशल िडस्टैंसिंग व मास्क लगाना अनिवार्य
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इंट्री प्वाइंट को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा.
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दुकानों के वर्कर को मास्क के अलावा हैंड ग्लब्स पहनना जरूरी
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दुकानों में उतने ही व्यक्ति जा सकेंगे, जितना से सोशल डिस्टैंसिंग मेंटेन हो सके.
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दुकानों में लगातार सैनिटाइजेशन करना होगा
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अगर कोई वर्कर बीमार हो जाये, तो उसे दुकान में आने की अनुमति नहीं होगी
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झारखंड में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 15 जनवरी तक बंद, रात आठ बजे तक ही खुलीं रहेंगी दुकानें
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इंडोर और आडटडोर स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, जू और पर्यटन केंद्र 15 जनवरी तक बंद
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दवा की दुकानें, अस्पताल, बार, पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रह सकेंगे
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मॉल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे
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आउटडोर आयोजन में अधिकतम 100 लोग, इंडोर में कुल क्षमता का 50% या 100, दोनों में से जो कम हो, शामिल हो सकेंगे
Posted By : Sameer Oraon