Lockdown in jharkhand extended, Lockdown in Ranchi 2021 रांची : राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को और सात दिनों का बढ़ाने का फैसला लिया है. पूर्व में 29 अप्रैल तक घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब छह मई तक जारी रहेगा. इस बार पाबंदियों में इजाफा किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया.
बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार छह मई की सुबह छह बजे तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी. साथ ही दिन के तीन बजे के बाद घर से निकलना प्रतिबंधित होगा. दोपहर तीन से सुबह छह बजे तक विशेष परिस्थिति में वैसे लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी, जो मेडिकल, दाह संस्कार, शादी, फूड सप्लाई के अलावा ट्रेन, हवाई जहाज या बस से सफर करने जा रहे होंगे. अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के कार्य से जुड़ा है, तो वह भी आ-जा सकेगा. बशर्ते उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
इसके अलावा आप कभी भी कहीं आ-जा रहे हैं, तो हर हाल में आपको अपने पास फोटोवाला वैद्य पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा. केंद्र व राज्य सरकार से जुड़े कार्यालय दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे. इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से बुधवार को आदेश जारी किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से करना होगा.
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव पूजा सिंघल और आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल उपस्थित थे.
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की किल्लत होने की बात सामने आ रही है. ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुके संक्रमितों द्वारा ऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल करने की शिकायत भी आ रही है. स्वास्थ्य विभाग ऐसे संक्रमितों को चिह्नित कर अस्पताल के जेनरल वार्ड में शिफ्ट कराये. जरूरतमंदों को ही ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध करायें. मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को रिम्स समेत बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करने का निर्देश दिया. यह टीम सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर आवश्यक सलाह देगी. ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत और सामान्य वार्ड में भर्ती होनेवाले मरीजों के मामले में भी सहायता कर सकती है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. श्री साेरेन ने हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक व जरूरी दवाओं, संक्रमितों एवं उनके परिजनों की निगरानी की उचित व्यवस्था के निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में चल रहे उद्योगों से सहयोग मांगे. उनको कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध करा कोविड से लड़ाई में साथ देना चाहिए. कॉरपोरेट जगत का सहयोग कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है.
मेडिकल, पेट्रोप पंप, रसोई गैस, सीएनजी सहित अति आवश्यक सेवा पर रोक नहीं
दोपहर तीन बजे के बाद विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति
मेडिकल, दाह संस्कार, शादी, फूड सप्लाई के अलावा ट्रेन, हवाई जहाज या बस से सफर करनेवाले यात्रियों को मिलेगी अनुमति
मुख्यमंत्री बोले
सेमी लॉकडाउन का आंशिक असर, कम हो रहा है संक्रमण का आंकड़ा
आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव
सिर्फ मेडिकल शॉप या इससे जुड़ी चीजें
पेट्रोप पंप, रसोई गैस व सीएनजी पंप, होटल, रेस्टोरेंट, नेशनल व स्टेट हाइवे पर ढाबा खुले रहेंगे. हालांकि होटल व रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी.
मालवाहक वाहनों पर जरूरी सामान लाने व ले जाने की अनुमति पहले की तरह होगी.
कृषि कार्य भी पहले की तरह किये जा सकेंगे.
औद्योगिक व माइनिंग कार्य पर कोई रोक नहीं होगी. इसी तरह निर्माण व मनरेगा के कार्य पहले की तरह हो सकेंगे.
प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डाकघर व दूरसंचार सेवा, सिक्यूरिटी सर्विस खुले रहेंगे.
जरूरी ऑफिस, शॉप डीसी खुलवा सकेंगे. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी अनुमति होगी.
पीडीएस की दुकानें
राशन दुकान बंद, सिर्फ होम डिलिवरी होगी
होल सेल, रिटेल शॉप, फुटपाथ पर बिकनेवाले फल, सब्जी के अलावा दूध, पशु चारा व मिठाई की दुकानें
कृषि, पशु से जुड़ी दुकानें या अस्पताल
निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें मसलन बिजली, हार्डवेयर, सीमेंट, प्लंबर की दुकानें
ई-कॉमर्स व डिलिवरी की सुविधा निर्धारित अवधि तक ही
शराब की दुकानें भी दो बजे तक ही खुलेंगी
वाहन मरम्मत दुकान
कोल्ड स्टोरेज, गोदाम
केंद्र सरकार से जुड़े दफ्तर व लोक उपक्रम बंद होंगे. 50 फीसदी स्टाफ की ही अनुमति.
बैंक, एटीएम, फाइनांशियल इंस्टीट्यूट, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योरेंस कंपनी दो बजे तक खुलेंगे
सभी तरह के धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे. लेकिन श्रद्धालुआें के प्रवेश पर रोक रहेगी
शादी को छोड़ कर इंडोर व आउटडोर कार्यक्रम पर रोक. शादी में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को जाने की अनुमति
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर (स्टेडियम में चल रहे खिलाड़ियों के ट्रेनिंग पर भी रोक), आइटीआइ, स्कील डेवलपमेंट सेंटर
आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखने का फैसला
प्रतियोगी परीक्षाओं पर रोक लगा दी गयी है
पांच से अधिक लोगों को सार्वजनिक जगहों पर रहने की अनुमति नहीं
धार्मिक सहित सभी तरह के जुलूस पर रोक
किसी भी तरह के मेला व एक्जीबिशन पर रोक रहेगी
स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पूल व पार्क बंद रहेंगे
Posted By : Sameer Oraon