झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अब 13 मई तक बढ़ी, जानें नये गाइडलाइन के अंतर्गत क्या खुले रहेंगे और क्या बंद
इससे पूर्व दिन में उन्होंने राजधानी का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद देर शाम हुई संक्षिप्त बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मौजूद थे. कोरोना को देखते हुए तीसरी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ायी गयी है.
lockdown in jharkhand latest news रांची : झारखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा अब 13 मई की सुबह छह बजे तक के लिए बढ़ा दी गयी है. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लोग घरों में रहें.
इससे पूर्व दिन में उन्होंने राजधानी का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद देर शाम हुई संक्षिप्त बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह मौजूद थे. कोरोना को देखते हुए तीसरी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ायी गयी है.
मुख्य सचिव ने कहा कि 28 अप्रैल 2021 को जारी आदेश ही 13 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा. इसमें सिर्फ राज्य के सभी विभागों के दफ्तरों को पहले की तरह शाम पांच बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गयी है.
क्या है 28 अप्रैल का आदेश :
अधिकांश दुकानों को दोपहर दो बजे तक ही खोलने की अनुमति. लोग सुबह छह से दोपहर तीन बजे तक ही कहीं आ जा सकेंगे. इस दौरान उन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा. पैदल, वाहन, ट्रेन व हवाई जहाज के सफर में भी मास्क अनिवार्य होगा. सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित.
दोपहर तीन से सुबह छह बजे तक वैसे लोगों को ही घर से बाहर जाने की अनुमति होगी जो मेडिकल, दाह संस्कार, शादी, फूड सप्लाई के अलावा ट्रेन, हवाई जहाज या बस से आवश्यक कार्य के लिए जा रहे होंगे. अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के कार्य से जुड़ा है, तो वह आ जा सकेगा.
28 अप्रैल 2021 को जारी आदेश ही रहेगा प्रभावी
13 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा
दुकानों को दोपहर दो बजे तक ही खोलने की अनुमति
राज्य सरकार के कार्यालय अब शाम पांच बजे तक खुलेंगे
मेडिकल, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजी सहित आवश्यक सेवा पर रोक नहीं
क्या-क्या खुले रहेंगे
सिर्फ मेडिकल शॉप या इससे जुड़ी चीजें
पेट्रोल पंप, रसोई गैस व सीएनजी पंप, होटल, रेस्टोरेंट, नेशनल व स्टेट हाइवे पर ढाबा खुले रहेंगे. हालांकि होटल व रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी.
मालवाहक वाहनों पर जरूरी सामान लाने व ले जाने की अनुमति पहले की तरह होगी.
कृषि कार्य भी पहले की तरह किये जा सकेंगे.
औद्योगिक व माइनिंग कार्य पर कोई रोक नहीं होगी. इसी तरह निर्माण व मनरेगा के कार्य पहले की तरह हो सकेंगे.
प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डाकघर व दूरसंचार सेवा, सिक्यूरिटी सर्विस खुले रहेंगे.
जरूरी ऑफिस, शॉप डीसी खुलवा सकेंगे. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी अनुमति होगी.
ये दो बजे तक खुलेंगे
पीडीएस की दुकानें
राशन दुकान बंद, सिर्फ होम डिलिवरी होगी
होल सेल, रिटेल शॉप, फुटपाथ पर बिकनेवाले फल, सब्जी के अलावा दूध, पशु चारा व मिठाई की दुकानें
कृषि, पशु से जुड़ी दुकानें या अस्पताल
निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें मसलन बिजली, हार्डवेयर, सीमेंट, प्लंबर की दुकानें
ई-कॉमर्स व डिलिवरी की सुविधा निर्धारित अवधि तक ही
शराब की दुकानें भी दो बजे तक ही खुलेंगी
वाहन मरम्मत दुकान
कोल्ड स्टोरेज, गोदाम
केंद्र सरकार से जुड़े दफ्तर व लोक उपक्रम बंद होंगे. 50 फीसदी स्टाफ की ही अनुमति.
बैंक, एटीएम, फाइनांशियल इंस्टीट्यूट, सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त इंश्योरेंस कंपनी दो बजे तक खुलेंगे
Posted By : Sameer Oraon