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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक बढ़ा, सख्त हुए नियम, जानें नये गाइडलाइन के अनुसार किन चीजों पर लगी पाबंदी

शादी अब अपने घर पर या कोर्ट मैरिज ही संपन्न करना होगा. इसमें अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे. 16 से पहले शादी करने पर 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जनहित में बढ़ाने का निर्णय लिया गया. वहीं पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ और चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जो भी व्यक्ति बाहर से राज्य मेें आयेंगे उन्हें www.jharkhandtravel.nic.in पर पहले जानकारी देनी होगी.

Jharkhand Lockdown Guidelines Today In Hindi रांची : कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा की अवधि दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी गयी है. अब 13 मई की सुबह छह बजे से 27 मई की सुबह छह बजे तक यह प्रभावी रहेगी. सुबह छह से दोपहर तीन बजे की जगह अब दोपहर दो बजे तक ही लोग घरों से निकल सकेंगे . वहीं ईद के बाद 16 मई से और सख्ती बरती गयी है. एक जिले से दूसरे जिले व दूसरे राज्य के बीच बसें नहीं चलेंगी. निजी वाहनों को ई-पास लेना होगा.

शादी अब अपने घर पर या कोर्ट मैरिज ही संपन्न करना होगा. इसमें अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे. 16 से पहले शादी करने पर 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जनहित में बढ़ाने का निर्णय लिया गया. वहीं पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ और चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है. जो भी व्यक्ति बाहर से राज्य मेें आयेंगे उन्हें www.jharkhandtravel.nic.in पर पहले जानकारी देनी होगी.

वे जब राज्य से बाहर जायेंगे तो भी उसकी जानकारी देनी होगी. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे और आपदा सचिव अमिताभ कौशल मौजूद थे.

16 मई से इन चीजों में होगा बदलाव, टैक्सी व ऑटो को ई-पास की जरूरत नहीं :

शादी अब अपने घर पर या कोर्ट मैरिज ही संपन्न करना होगा. इसमें अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे. शादी को लेकर आप किसी तरह का अलग से कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे. शादी की सूचना वर या वधू पक्ष की ओर से स्थानीय थाना को तीन दिन पहले देनी होगी. शादी के बाद के कार्यक्रम में 20 से कम लोग शामिल हो सकेंगे. अब राज्य के बाहर से आनेवाले सभी लोगों को सात दिनों का होम या सरकारी कोरेंटिन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा.

लेकिन जो व्यक्ति 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे उनको सात दिनों के कोरेंटिन से छूट दी गयी है. होम कोरेंटिन में रहनेवालों पर प्रशासन पैनी निगाह रखेगा. बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है. जिला प्रशासन अपनी जरूरत के हिसाब से बस का उपयोग कर सकेगा. ऑटो, टैक्सी को ई-पास की जरूरत नहीं होगी. हालांकि जिन कार्यों के लिए अनुमति है उसके मद्देनजर निजी वाहनों का प्रशासन से ई-पास लेकर मूवमेंट किया जा सकेगा.

epassjharkhand.nic.in से डाउन लोड कर सकेंगे. मेडिकल संबंधी जरूरतों के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी. हाट, बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा. सभी डीसी व एसपी को आदेश दिया गया है कि वे सीमा पर चेक पोस्ट लगा गहनता से जांच सुनिश्चित कराएंगे.

पहली बार दो सप्ताह के लिए बढ़ायी गयी अवधि, ईद के बाद 16 मई से बढ़ेगी सख्ती

सीएम ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों

और विधायकों के साथ की अॉनलाइन बैठक

16 के बाद की सख्ती

अंतर जिला व दूसरे राज्य के बीच बसें नहीं चलेंगी

राज्य के बाहर से आनेवाले सभी लोगों को सात दिनों का होम या सरकारी कोरेंटिन सेंटर में रहना अनिवार्य होगा. जो व्यक्ति 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे उनको सात दिनों के कोरेंटिन से छूट दी गयी है.

शादी अपने घर पर या कोर्ट मैरिज ही संपन्न करना होगा. इसमें अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे. डीजे व लाउडस्पीकर पर रोक

निजी वाहनों का प्रशासन से ई-पास लेकर मूवमेंट किया जा सकेगा. epassjharkhand.nic.in से डाउन लोड कर सकेंगे.

जो भी व्यक्ति बाहर से राज्य मेें आयेंगे उन्हें jharkhandtravel.nic.in पर पहले जानकारी देनी होगी. वे जब राज्य से बाहर जायेंगे तो भी उसकी जानकारी देनी होगी

यह पहले की तरह खुले रहेंगे

सिर्फ मेडिकल शॉप या इससे जुड़ी चीजें

पेट्रोल पंप, रसोई गैस व सीएनजी पंप, होटल, रेस्टूरेंट, नेशनल व स्टेट हाइवे पर ढाबा खुले रहेंगे. हालांकि होटल व रेस्टूरेंट से सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति.

मालवाहक वाहनों पर जरूरी सामान लाने व ले जाने की अनुमति पहले की तरह होगी.

कृषि, औद्योगिक व माइनिंग कार्य पर कोई रोक नहीं होगी.

निर्माण व मनरेगा के कार्य पहले की तरह हो सकेंगे.

प्रिंट एंड इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, डाकघर व दूरसंचार सेवा, सिक्यूरिटी सर्विस खुले रहेंगे

यह चीजें दो बजे तक ही खुलेंगी

जन वितरण प्रणाली की दुकानें

राशन दुकान दो बजे बंद होगी, पर होम डिलिवरी की जा सकेगी.

होलसेल, रिटेल शॉप, फुटपाथ पर फल-सब्जी बेचनेवाले, दूध, पशुचारा व मिठाई की दुकानें.

कृषि क्षेत्र से जुड़ी दुकानों के अलावा बिजली, हार्डवेयर, सीमेंट की दुकानें

ई-कॉमर्स व डिलिवरी की सुविधा.

पशु से जुड़ी दुकानें या अस्पताल

शराब की दुकानें , वाहन मरम्मत दुकान, कोल्ड स्टोरेज या गोदाम.

केंद्र सरकार से जुड़े दफ्तर व लोक उपक्रम. 50 फीसदी स्टाफ की ही अनुमति.

महत्वपूर्ण बिंदु को मानना जरूरी

दोपहर दो से सुबह छह बजे तक वैसे लोगों को ही घर से बाहर जाने की अनुमति होगी जो कि मेडिकल, दाह संस्कार, शादी, फूड सप्लाई के अलावा ट्रेन व हवाई जहाज पकड़ने जा रहे होंगे.

अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के कार्य से जुड़ा है, तो वह आ जा सकेगा. बर्शेते उन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

आप कभी भी कहीं आ जा रहे हैं, तो हर हाल में आपको अपने पास फोटो वाला वैद्य पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा.

मास्क पहनना जरूरी होगा. पैदल, वाहन, ट्रेन व हवाई जहाज के सफर में भी मास्क अनिवार्य होगा.

Posted By : Sameer Oraon

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