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लोकसभा चुनाव 2024: निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड भाजपा, विधायक इरफान अंसारी व सेल को दिए ये निर्देश

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड भाजपा, विधायक इरफान अंसारी व सेल को दिशा निर्देश का अक्षरश: पालन करने का निर्देश दिया है.

रांची: निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में झारखंड भाजपा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बोकारो की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) को चेतावनी दी है और नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया है. इधर, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश के बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है. इसके साथ ही जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उनको दो महीने के अंदर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा.

बीजेपी को पत्र भेजकर दिशा-निर्देश के अनुपालन का दिया निर्देश

भाजपा पर झारखंड में चौथे और पांचवें चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह अबकी बार 400 पार नारा के साथ फोटो, चुनाव चिह्न आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण करने का आरोप है. इसे लेकर एफआइआर भी दर्ज है. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा भाजपा के प्रदेश संयोजक (विधि प्रकोष्ठ) सुधीर श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत वोटरों को अनधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है और उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए. उन्होंने इस दिशा निर्देश को पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल X पर 17 मई को किये गए पोस्ट को जांच के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया है. दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों, जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने. साथ ही अपुष्ट आरोपों, आलोचना से बचने को कहा गया है. वोट के लिए ऐसी अपील से भी बचने को कहा गया है, जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो. दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपेगंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.

सवैतनिक अवकाश देने से किया था मना

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (बोकारो) ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद अपने बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मियों को छठे फेज के चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस पर संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया. इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए मतदान दिवस 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है. साथ ही कहा है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उनको दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा.

मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इनस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

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