आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में लुइस मरांडी का पैन नंबर गलत, 20 सितंबर को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई

आय की अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने झारखंड हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया. जिसमें बताया गया है कि पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का पैन नंबर जांच के दौरान गलत पाया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 12, 2024 8:15 AM

रांची: रघुवर सरकार के पांच मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका के तहत एसीबी ने बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया. हालांकि, मामले की सुनवाई नहीं हो पायी. यह मामला एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी. एसीबी डीएसपी की ओर से शपथ पत्र दायर कर जांच से संबंधित जानकारी दी गयी है. इसमें बताया गया है कि आरोपों के गोपनीय सत्यापन के दौरान पूर्व मंत्री लुइस मरांडी (Louis Marandi) का पैन नंबर सही नहीं पाया गया है. अन्य पूर्व मंत्रियों पर लगे आरोपों का सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपों की पुष्टि की गयी है.

क्या कहा एसीबी ने अपने शपथ पत्र

एसीबी ने शपथ पत्र में कहा है कि पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ नीरा यादव व लुइस मरांडी (Louis Marandi) के खिलाफ प्रारंभिक जांच के लिए अलग-अलग पीइ दर्ज करने की अनुमति मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग से मांगी गयी थी. चार अगस्त 2023 को अनुमति मिलने के बाद इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अलग-अलग पीइ दर्ज कर जांच की जा रही है. इससे पहले एसीबी ने विभाग को लिखे पत्र में कहा था कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के आलोक में अब तक गोपनीय सत्यापन से पुष्टि होने का सत्यापनकर्ता ने उल्लेख किया है.

सत्यापन के दौरान शपथ पत्र में पैन नंबर गलत

गोपनीय सत्यापन के क्रम में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के शपथ पत्र में दिये गये पैन नंबर को सही नहीं पाया गया है. सत्यापनकर्ता द्वारा सभी पांच पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध अलग-अलग खुले रूप से जांच किये जाने पर विभिन्न बैंकों का स्टेटमेंट, एलआइसी के स्टेटमेंट, बैंक के आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड में जमा व आय-व्यय के अन्य स्रोतों की विस्तृत जानकारी प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है.

पांच साल में 118 से लेकर 541 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी पूर्व मंत्रियों की संपत्ति

गौरतलब है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है. प्रार्थी का कहना है कि पूर्व मंत्रियों ने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया था, उसके मुकाबले 2019 में दिये गये शपथ पत्र में इनकी संपत्ति में अप्रत्याशित वृद्धि दिखायी गयी थी. यह 118 से लेकर 541 प्रतिशत तक थी.

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