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मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत, अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, अधिवक्ता निरंजन कुमार और अधिवक्ता विनय प्रकाश ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि इडी द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगाया है

रांची : तीन हजार करोड़ रुपये से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झारखंड हाइकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने उनकी रिवीजन याचिका पर सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद इडी की विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी. साथ ही एलसीआर पेश करने का िनर्देश िदया. अदालत ने मामले में इडी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने इडी से पूछा कि प्रार्थी मधु कोड़ा के पास 3000 करोड़ रुपये किन स्रोतों से आये और उन्होंने कहां-कहां संपत्ति अर्जित की, उसे स्पष्ट किया जाये. एलसीआर आने के बाद केस की सुनवाई होगी.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, अधिवक्ता निरंजन कुमार और अधिवक्ता विनय प्रकाश ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि इडी द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगाया है. मामले में इडी की विशेष अदालत वर्ष 2018 में पूरक चार्जशीट पर आरोप गठित कर ट्रायल चला रही है. इडी द्वारा आरोप लगाया गया, लेकिन उतनी बड़ी राशि मधु कोड़ा के पास किन स्रोतों से आयी और उस राशि से कहां-कहां संपत्ति अर्जित की गयी, यह नहीं बताया गया है. सीबीआइ ने भी आय से अधिक संपत्ति मामले में मधु कोड़ा के खिलाफ जो आरोप पत्र दायर किया है, उसमें लगभग 19.1 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की बात कही है. अधिवक्ताओं ने आरोप गठन व ट्रायल को निरस्त करने का आग्रह किया.

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कोड़ा व अन्य फेस कर रहे हैं ट्रायल

प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर कर निचली अदालत (इडी) द्वारा आरोप गठन को चुनाैती दी है. मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के अलावा अरविंद व्यास, विनोद कुमार सिन्हा, मनोज पुनमिया, विकास कुमार सिन्हा, विजय जोशी, अनिल बस्तावडे ट्रायल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में इडी की ओर से अभी अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है.

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