रांची. झारखंड में क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट (सीइए) के तहत नये अस्पतालों का निबंधन नहीं हो पा रहा है. पिछले तीन माह से ज्यादा समय से पोर्टल काम नहीं करने के कारण निबंधन बंद है. पोर्टल काम नहीं करने के कारण स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में भी परेशानी हो रही है.
वहीं, जिन पुराने अस्पतालों ने आवेदन देकर अपना रजिस्ट्रेशन फेल होने की जानकारी दी है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से फिलहाल कार्रवाई से राहत दी गयी है. इसके अलावा जिन अस्पताल संचालकों ने सीइए के लिए आवेदन कर दिया है, उनपर फिलहाल किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है. सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल में कुछ अपडेट्स चल रहे हैं. इस कारण कुछ परेशानी आ रही है. जब अपडेशन का काम पूरा हो जायेगा, तो सुविधाएं पुन: बहाल हो जायेंगी. क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार की दर में एकरूपता लाने की कार्रवाई की जा रही है. सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच इस मामले को सुन रही है. राजधानी में चार सौ से ज्यादा सरकारी, निजी अस्पताल और रेडियोलॉजी सेंटर एक्ट के तहत निबंधित हैं. पोर्टल बंद रहने से आयुष्मान भारत से इंपैनल्ड अस्पतालों को राशि के क्लेम संबंधी भुगतान में भी परेशानी आ रही है.